मंगलवार, June 15, 2021

चंडीगढ़, 15 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए चालान एवं कंपाऊडिंग के अधिकार देकर और राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे सडक़ सुरक्षा में सुधार होगा।

नए नियम, हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 के तहत अधिकारी नामत: परिवहन आयुक्त, महानिदेशक / निदेशक, राज्य परिवहन, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, अपर/संयुक्त निदेशक, राज्य परिवहन, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, उपमंडल अधिकारी (नागरिक)-सह-पंजीकरण प्राधिकारी(मोटर्स), सिटी मजिस्ट्रेट, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, उडऩदस्ता अधिकारी, यातायात प्रबंधक, मोटर वाहन अधिकारी(प्रवर्तन), मोटर वाहन निरीक्षक(प्रवर्तन), सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और पुलिस अधिकारी, जो एएसआई के पद से नीचे न हों, को मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

मोटर वाहन विभाग के ये अधिकारी विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए धारा 213 के तहत चालान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार पुलिस विभाग के एएसआई रैंक से ऊपर के चालान करने वाले अधिकारियों को भी संबंधित नगर निगम के शहरों और कस्बों के बाहर उक्त अधिनियम की उल्लिखित धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए चालान अधिकारी माना जाएगा।

नए हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को अधिसूचित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम,1988 (प्रिंसिपल एक्ट) को संशोधित करते हुए अतिरिक्त अपराधों को सम्मिलित किया है और मौजूदा अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया है।

तद्नुसार 1993 के नियमों के 225 नियम के तहत मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को फिर से नियुक्त करना और उक्त नियमों के नियम 226 के तहत नियुक्त अधिकारियों को चालान करने की शक्ति प्रदान करना उचित समझा गया है।