चंडीगढ़, 5 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई।
नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है। वर्तमान में मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री निर्धारित योग्यता थी।
वित्त एवं योजना अधिकारी, प्रधानाचार्य (फुटवियर), प्रशिक्षण अधिकारी (बीटीसी) शिक्षुता तथा प्लेसमेंट अधिकारी के नये सृजित पदों को भरने हेतु नियमों में प्रावधान किया गया है तथा जो पद समाप्त हुए हैं या अपग्रेड हुए हैं, उन पदों को नियमों से हटाया गया है।
कम्प्यूटर पर कार्य करने की प्रवीणता लाने के लिए कम्प्यूटर एप्रीशिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) पास करने का प्रावधान किया गया है।