चंडीगढ़, 27 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी है बशर्ते कि इसमें 50 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सदन में लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शहरी सीमा क्षेत्र से बाहर अवैध तरीके से विकसित की गई कालोनियों को नियमित करने का भी रास्ता निकाला जा रहा है, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। शहरों में पुराने क्षेत्र में बसी कालोनियों को कोर एरिया घोषित किया जाएगा और इसमें 50 साल से अधिक कब्जे पर बैठे व्यक्तियों को मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति दी जाएगी क्योंकि ऐसी कालोनियों में सम्पत्तियां ना तो आवासीय श्रेणियों में आ रही थीं और ना ही वाणिज्यिक। हमारा लक्ष्य योजनाबद्ध तरीके से शहर बसाना है। रजिस्ट्री के लिए निकाय बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करती है। अवैध कालोनियों में विकास शुल्क नहीं लिया जाता, इसलिए पहले हमें कालोनियों को नियमित करना होगा तब हम विकास शुल्क लगा सकते हैं और रजिस्ट्री खोल सकते हैं। तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।