बुधवार, February 13, 2019
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सपै्रस-वे के साथ-साथ पलवल से सोनीपत तक रेल क्नेक्टिविटी के लिए विस्तरित परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। यह एक प्रकार से इक्नोमिक कोरिडोर बनने जा रहा है।
- श्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमेंट कॉपोरेशन लिमिटिड (एचआरआईडीसी) द्वारा ‘पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ओरबिटल रेल कोरिडोर प्रोजैक्ट’ पर स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के लिए आयोजित आउटरीच इंवेंट में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ देश के सभी राज्यों को अपने यहां कॉ-ऑपे्रटिव फैडरेलिजम के माध्यम से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ज्वायंट वैंचर कंपनी बनानी थी। इसमें हरियाणा ने देश में लीड ली है और सबसे पहले एचआरआईडीसी का गठन किया, जोकि रेल मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार की एक ज्वायंट वैंचर कंपनी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरआईडीसी द्वारा पलवल से सोनीपत तक नई रेल लाईन बिछाने के लिए हरियाणा ओरबिटल रेल कोरिडोर प्रोजैक्ट बनाया गया है जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। लगभग 130 किलोमीटर लंबाई की इस परियोजना पर 4100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी और यह परियोजना तीन साल में पूरी होगी। श्री मनोहर लाल जींद उपचुनाव जीतने के बाद काफी उत्साह में नजर आए और उन्होंने फिर से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का विश्वास यह कहते हुए जताया कि यह परियोजना हमारी अगली टर्म पूरी होने से पहले पूर्ण हो जाएगी। इतना कहते ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनके कथन का समर्थन किया।
- उन्होंने कहा कि इस कोरिडोर की लागत को सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर जुटाना है। स्टेक होल्डर्स में भारतीय रेल, हरियाणा सरकार के अलावा, मारूति सुजुकि, कॉनकोर, डैडिकेटिड फे्रट कोरिडोर, एचएसआईआईडीसी, मॉडल इक्नोमिक टाउनशिप लिमिटिड (पूर्व में रिलायंस हरियाणा एसईजैड लिमिटिड), ऑल कारगो सहित कई उद्योग तथा वितीय संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ओरबिटल रेल कोरिडोर बनने से गुरूग्राम और फरीदाबाद शहरों से शताब्दी टे्रन सीधी चण्डीगढ़ जाएगी, इसके लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुरूग्राम अथवा फरीदाबाद से चण्डीगढ़ जाने के लिए दिल्ली से शताब्दी पकडऩी पड़ती है।
- श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ओरबिटल रेल कोरिडोर प्रोजैक्ट से गुरूग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मानेसर, फरूखनगर आदि हरियाणा के मुख्य शहरों को सीधी त्वरित रेल क्नेक्टिविटी मिलेगी और इससे सोहना, मानेसर, गुरूग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, कुण्डली आदि शहरों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। ये औद्योगिक शहर आपस में जुड़ जाएंगे जिससे बहुत बड़ी आबादी को लाभ होगा।
- उन्होंने कहा कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और एक अनुमान के अनुसार जहां पहले कुल आबादी का 20 प्रतिशत आबादी ही शहरों में रहती थी, वह बढकर अब 30 से 35 प्रतिशत हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है। सन् 2050 तक 50 प्रतिशत आबादी शहरों में आ जाएगी। शहरों के रेल कोरिडोर के माध्यम से आपस में जुडऩे से इस आबादी को लाभ होगा। यही नहीं, इस कोरिडोर से डैडिकेटिड फे्रट कोरिडोर और कॉनकॉर तुगलकाबाद से सीधी क्नैक्टिविटी मिलेगी जिससे देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों से भी जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि हिसार में एयरपोर्ट बना है, वैसे तो दिल्ली और हिसार के बीच रेलवे लाईन है लेकिन दिल्ली से हिसार के बीच फास्ट ट्रैकरेलवे लाईन बिछाने की योजना है। उन्होंने कहा कि फंडिंग का प्रबंध हुआ तो पूरे हरियाणा में रेल का जाल बिछा देंगे।
- उन्होंने यह भी बताया कि एचआरआईडीसी द्वारा यमुनानगर से चण्डीगढ़ वाया नारायणगढ़-सढोरा, सोहना-नूंह-अलवर, फरूखनगर-झज्जर-चरखी दादरी, करनाल-यमुनानगर, जींद-हिसार तथा भिवानी-लोहारू नई रेल लाईने बिछाने की परियोजना की फिजिब्लिटी स्टडी करवाई जा रही है।
- इससे पहले एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक दिनेश चंद देशवाल ने कंपनी की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आज स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला का शुभारंभ लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम द्वारा किया गया था। उन्होंने एक पै्रन्टेशन के माध्यम से बताया कि ओरबिट रेल कोरिडोर आईएमटी सोहना के पास से गुजरेगा और मानेसर में मारूति प्लांट को डायरेक्ट क्नेक्टिविटी देगा जिससे कि मारूति गाडिय़ां ढोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लंबे ट्रालों से निजात मिलेगी। इसी प्रकार, सुल्तानपुर में नया स्टेशन तथा बसई-धनकोट में भी नया स्टेशन बनाया जाना
- प्रस्तावित है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, रेलवे बोर्ड के एग्जिक्युटिव डायरेक्टर हरपाल सिंह, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डा. नरहरि सिंह बांगड़, एचआरआईडीसी के एडवाईजर सुबोध जैन, गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के चेयरमैन जी एल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चैहान, उपाध्यक्ष हरविंद कोहली, पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा की टैक्सटाइल-पोलिसी से राज्य में करीब 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होने तथा लगभग 50,000 नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। यह पोलिसी राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
- उन्होंने बताया कि टैक्सटाइल पोलिसी में प्रदेश हित में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इसमें नए संशोधन के अनुसार, एंकर-यूनिटस को 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ एक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1,000 या अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जिनमें हरियाणा निवासियों के लिए कुल अकुशल रोजगार का कम से कम 70 और कुल रोजगार का कम से कम 30 प्रतिशत होगा, वह एंकर-यूनिटस कहलाएगी। ऐसी यूनिटस दो सहायक इकाइयां लगा सकती हैं। ये सहायक इकाइयां पूरे हरियाणा में कहीं भी स्थापित की जा सकती हैं।
- श्री गोयल ने बताया किया इन एंकर-यूनिटस को सी और डी ब्लॉकों में 50 करोड़ रुपये तक की 25 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, टेक्सटाइल पार्कों के लिए इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होंगे, जिन्हें पॉलिसी नोटिफिकेशन के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। उन्होंने बताया कि संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि कृषि क्षेत्र में दिए गए एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा मांगी गई राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा वास्तविक आधार पर आधारभूत संरचना प्रदान करने का खर्च लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में दिए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार एक्सटरनल- डिवलेपमैंट फीस ली जाएगी।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के सभी सरकारी संस्थानों की सूची, प्रत्येक टे्रड एवं उसमें रिक्तियां, डैसबोर्ड, उपस्थिति, स्कोलरशिप समेत अन्य उपयोगी जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज विभाग की ‘आईटीआई हरियाणा’ नाम से मोबाइल-एप लांच की। इस अवसर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी श्री पी.एस नरवाल व सहायक निदेशक (तकनीकी) श्री मनोज सैनी भी उपस्थित थे।
- मोबाइल-एप के लांच करने के बाद श्री गोयल ने बताया कि विभाग का यह आईटी प्लेटफार्म सफलतापूर्वक शुरू किया गया है, इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने यह भी बताया कि
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार डिजिटल हरियाणा की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस आईटी प्लेटफार्म में 9 अलग-अलग मोडï्यूल्स की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल व प्रवेश प्रक्रिया से लेकर सर्टिफिकेशन व रोजगार /प्रशिक्षुता तक की सारी प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। इस आईटी प्लेटफार्म की बदौलत छात्रवृति भुगतान, हॉल टिकेट जनरेशन, सर्टिफिकेट जनरेशन संस्थान में अन्य कार्यों में भी पारदर्शिता आई है।
- कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने कहा कि आजकल मोबाईल फोन का प्रयोग आम हो गया है, इसी को मध्यनजर रखते हुए विभाग ने पूरे आईटी प्लेटफार्म को एक मोबाईल-एप के जरिए भी प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि यह मोबाईल-एप न केवल एंडरायड मोबाईल बल्कि आईएओएस आधारित मोबाईल के प्ले-स्टोर में भी उपलब्ध है। इस मोबाईल-एप को ‘आईटीआई हरियाणा’ के नाम से सर्च करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में खेल शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन तथा खेल प्रशिक्षिण को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य में अपनी तरह के पहले ‘हरियाणा खेल विश्वविद्यालय’ की स्थापना राई, सोनीपत में की जाएगी। इसकी स्वीकृति आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में दी गई।
- खेल मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय का निर्माण खेलों के विभिन्न पहलुओं और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा तथा इसमें खिलाडिय़ों को खेलों से संबंधित विभिन्न रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इनमें खेल विज्ञान, फिजियोथैरपी तथा खेल चिकित्सा संबंधी रोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान भी बनाया जाएगा।
- श्री विज ने बताया कि विश्वविद्यालय में खेल चिकित्सा, खेल आधारभूत इंजिनियरिंग, खेल विज्ञान, कांसिओलॉजी एवं क्लिनिकल बॉयोमैकेनिक, खेल मनोविज्ञान, खेल पोषण, पुनर्वास एवं फिजीयोथैरेपी, खेल पत्रकारिता, खेल विपणन तथा खेल कोचिंग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग बनाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की संयुक्त डिग्री को भी बढावा दिया जाएगा, जिसमें खेल तथा खेल संबंधित विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका कानून में भी प्रावधान किया जाएगा।
- खेल मंत्री ने बताया कि राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के संरक्षक होंगे तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात खिलाड़ी को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुलपति न केवल एक उत्कृष्टï खिलाड़ी होगा बल्कि खेल के क्षेत्र में विशेष साख रखने वाला भी होगा। इनके चयन के लिए न्यूनतम दो खेल हस्तियों तथा एक शैक्षणिक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश में पहली बार हरियाणा राज्य युवा नीति-2019 बनाई है। आज इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में दी गई है।
- श्री विज ने बताया कि इस नीति के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सभी प्रकार की परिस्थितियों में मजबूती से आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नीति के निर्माण के लिए वह स्वयं लम्बे समय से प्रयासरत थे ताकि युवाओं की ऊर्जा को एक सकारात्मक एवं रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सके। इससे राज्य के युवा अपनी पूर्ण क्षमता से सशक्त बनेंगे और एक मजबूत एवं सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
- युवा मामले मंत्री ने बताया कि इस युवा नीति में युवाओं के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम करने हेतु प्रेरित किया गया है। इससे राज्य में युवा न केवल स्वयं को बल्कि समाज तथा देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। इस नीति द्वारा आपसी सहयोग से सभी वंचित और हाशिए पर रहे युवाओं आगे बढऩे का अवसर मिलेगा तथा दिग्भ्रमित युवाओं को सरकार के सहयोग से सही मार्ग पर लाने का प्रयास होगा। इसके अलावा नीति के अनुरूप युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ लाईफस्टाईल, समाज सेवा, खेल, राजनिति में भागेदारी तथा बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- श्री विज ने बताया कि युवाओं के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई है, जिसमें सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वित्त सचिव सहित अन्य वरिष्ठï अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स गठित होगी, जोकि राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर युवाओं की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। युवाओं के पूर्ण सहयोग के लिए खेल और युवा मामले विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- श्री विज ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक राज्य युवा आयोग का गठन कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों की संख्या को डिम्ड-फिट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति का मूल्यांकन हर तीन साल में एक बार तटस्थ और विश्वसनीय एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा और इन परिणामों के आधार पर और राज्य में युवा लोगों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा।
- युवा मामले मंत्री ने बताया कि शिक्षा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण, संस्कृति विभाग , पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, राजस्व और आपदा प्रबंधन, गृह, श्रम और उद्योग विभाग उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक होंगे।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा सरकार 1 मार्च, 2019 को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयसीमा समाप्त होने या सेवा के अधिकार का उल्लंघन होने के बाद स्वचालित अपील (ऑटो अपील) की शुरुआत करने जा रही है, इससे आमजन को किसी भी सरकारी सेवा के लिए बार-बार आवेदन या अपील नहीं करनी पड़ेगी। इस अनूठी शुरूआत से आमजन को यह सुविधा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में दी गई।
- बैठक में डॉ. राकेश गुता ने संबंधित अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सुविधा के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गत 25 दिसंबर, 2018 को यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेशवासियों को यह सुविधा देगी ताकि उन्हें किसी भी सुविधा के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 1 मार्च, 2019 को हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा जो ऑटो अपील सुविधा की शुरुआत करेगा। यह एक मील का पत्थर होगा।
- बैठक में बताया गया कि इस सुविधा के माध्यम से यदि आमजन को निश्चित समयावधि में सेवा नहीं मिलती है या सेवा के अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपील खुद नामित अपील प्राधिकारी के पास चली जाएगी और इसकी सूचना आवेदनकर्ता को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी कि उसकी अपील नामित अपील प्राधिकारी के पास चली गई है। बैठक में बताया गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्व विभाग में एक सप्ताह के लिए इस सुविधा का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं से संबंधित सभी विभागों में 1 मार्च, 2019 से यह सुविधा लागू हो जाएगी।
- बैठक में विभागों के पिछले 3 महीने और 6 महीनों के स्कोर का आंकलन किया गया। डॉ. राकेश गुता ने राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अच्छे प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। जबकि एचएसआईआईडीसी, परिवहन, शहरी स्थानीय निकाय और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर अच्छा प्रदर्शन करने के निर्देश दिये।
- उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन बिल्कुल न लिया जाए। विभाग अपनी वेबसाइट पर अंत्योद्य और सरल केंद्रों का प्रतीक चिन्ह और उनके लिंक की जानकारी दें ताकि विभाग की वेबसाइट देखने वाले लोगों को भी इन केंद्रों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अधिकारी अपने विभाग में कोई भी आवेदन प्राप्त न करें, केवल अंत्योद्य और सरल केंद्रों पर ही आवेदन लिये जाएंगे।
- उन्होंने विभागों को अंत्योदय पोर्टल के टिकटिंग सिस्टम पर आने वाली टिकटों पर भी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। इसके साथ ही प्रतिदिन भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण टिकटों पर विभाग त्वरित कार्रवाई करें। डॉ. गुप्ता ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अंत्योदय पोर्टल पर प्राप्त आवेदन या शिकायतों को जल्द निपटाएं। इसके साथ ही विभाग द्वारा अगर कोई आवेदन या शिकायत रद्द की जाती है तो उसका सही कारण बतायें जो आमजन समझ पाएं।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा से आज यहां गवर्नमैंट हाई स्कूल हैडमास्टर्स एसोसिएशन हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और अपनी मांगों का एक मांग-पत्र सौंपा जिस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास भी उपस्थित थे।
- एसोसिएशन के महासचिव रामफल शर्मा के अलावा विजेंद्र सिंह, हरिश कुमार, सतीश कुमार, ज्ञानचंद, मेहरचंद, भैयाराम, सुरेंद्र कुमार, संजय गर्ग समेत एसोसिएशन के कई सदस्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा सरकार ने 15 आईएएस तथा चार एचसीएस अधिकारियों के नियुक्ति एवं तबादला आदेश जारी किए हैं।
- सोनीपत के उपायुक्त एवं वन विभाग के सचिव श्री विनय सिंह को हिसार डिविजन का कमीशनर लगाया गया है। मत्स्य विभाग के निदेशक एवं हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव श्री संजय जून को झज्जर का उपायुक्त लगाया गया है।
- झज्जर की उपायुक्त सोनल गोयल को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त एवं श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुरुग्राम के मुख्य प्रशासक श्री विनय प्रताप सिंह को करनाल का उपायुक्त लगाया गया है। जींद के उपायुक्त श्री अमित खत्री को गुरुग्राम के उपायुक्त एवं हरियाणा स्र्माट ग्राम विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।
- करनाल के उपायुक्त श्री आदित्य दहिया को जींद का उपायुक्त लगाया गया है। नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत श्री धीरेन्द्र खदघाटा को फरीदाबाद में उपायुक्त लगाया है तथा पानीपत नगर निगम की आयुक्त प्रियंका सोनी को कैथल की उपायुक्त लगाया है। वित्त विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री शालीन को सोनीपत का उपायुक्त लगाया है।
- नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए श्री विक्रम को महेन्द्रगढ़ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया गया है। घरोंडा के उपमण्डल अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा को फरीदाबाद में अतिरिक्त उपायुक्त, आरटीए एवं विशेष अधिकारी एपीजैड लगाया गया है। सोनीपत के उपमण्डल अधिकारी श्री प्रशांत कुमार को यमुनानगर में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया गया है।
- पीजीआईएमएस रोहतक के अतिरिक्त निदेशक प्रीति को पानीपत में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया है। कोसली के उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) श्री उत्तम सिंह को पंचकूला में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया है। उपमण्डल अधिकारी सिरसा एवं सम्पदा अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण सिरसा (नागरिक) श्री राहुल हुड्डा को नूंह में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया गया है।
- यमुनानगर के उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा को पंचकूला में शहरी विकास प्राधिकरण का प्रशासक नियुक्त किया गया है। फतेहाबाद के उपायुक्त श्री जय कृष्ण अभीर को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम का प्रबन्ध निदेशक लगाया गया है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग, पंचकूला की सचिव वीना हुड्डा को पानीपत नगरनिगम में आयुक्त लगाया है। समालखा उपमण्डल अधिकारी गौरव कुमार को घरौंडा का उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।
- इनके अतिरिक्त, श्री जितेन्द्र कुमार, श्री जगदीप ढांडा व महावीर प्रसाद के नियुक्ति आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में शहीद हवलदार रमेश सिंह, सेना और शहीद सिपाही समेर सिंह, सेना के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।
- हवलदार रमेश सिंह, सेना, गांव व डाकखाना हालूवास, तहसील व जिला भिवानी,हरियाणा ऑप्रेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर में गत 7 दिसम्बर, 2003 को शहीद हो चुके थे। अब शहीद के पुत्र श्री कंवर सिंह को अनुकम्पा आधार पर गु्रप-डी के पद पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला झज्जर के गांव उखलचना (कोट) को तहसील बादली से निकालकर तहसील झज्जर में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई है।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत उप-अधीक्षक पुलिस के पद को अपर-पुलिस अधीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
- विभाग में अपर पुलिस अधीक्षक के 19 पद हैं, जिन्हें 10 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उम्मीदवार को उसके अपने वेतनमान में अपर-पुलिस अधीक्षक के रूप में रिक्त पदों को पदाभिहित किया जाना है। इसके लिए हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 को संशोधित किया जा रहा है।
- हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 में नियम 7 के अन्त में उप-अधीक्षक पुलिस के रूप में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उम्मीदवार को उसके अपने वेतनमान में अपर-पुलिस अधीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-घ) सेवा नियम, 2018 के निर्माण को अपनी स्वीकृति दी है।
- इन नियमों को हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-घ) परिवहन आयुक्त कार्यालय सेवा नियम, 2018 कहा जाएगा और यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- सेवा में भर्ती के लिए सेवादार, चौकरीदार, स्वीपर/स्वीपर-कम-माली के पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा अथवा हरियाणा सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी।
- सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि व सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो 2 वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा के अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है तो वह-यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर परिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यावाही कर सकता है जो उसके पूर्व नियुक्त के निबंधन तथा शर्तो अनुज्ञात करे।
- अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सिविल अस्पताल, अम्बाला सदर के मेडिकल एवं पैरा- मेडिकल स्टॉफ के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।
- यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 164 (ग) में निहित प्रावधान अनुसार कथित भूमि स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को नगर निगम, अम्बाला द्वारा कलेक्टर रेट पर जमा विकास शुल्क पर स्थानंातरित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माण किए जाने वाले कुल फ्लैटों में से ( चूंकि कथित 2.85 एकड़ भूमि पर नगर निगम अम्बाला के मकान बने हुए है) स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम अम्बाला को उतनी संख्या में तथा उसी श्रेणी के फ्लैट नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे। इन फ्लैटों का मालिकाना हक तथा कब्जा नगर निगम अम्बाला के अधीन होगा ताकि यह समय-समय पर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवंटित किए जा सके।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम, 2018 के मसौदा नियम-2019 को मंजूरी दी है।
- राज्य सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से हरियाणा राज्य आयोग अनुसूचित जाति अधिनियम, 2018 के तहत नियम बनाए हैं, साथ ही उक्त आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी की है।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य युवा नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके।
- इस नीति का उद्देश्य 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को अधिक केंद्रित करना है, जो राष्ट्रीय युवा नीति में प्रदान की गई युवाओं की परिभाषा के अनुरूप है।
- नीति का उद्देश्य उत्पादक कार्य बल का निर्माण करना है, जो राज्य और भारत के आर्थिक विकास में एक स्थायी योगदान दे सके। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी विकसित करना भी है। नीति सामाजिक मूल्यों को स्थापित करेगी और राष्ट्रीय स्वामित्व के निर्माण के लिए सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देगी। यह शासन के सभी स्तरों पर सहभागिता और नागरिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगी। यह जोखिम में युवाओं का भी सहयोग करेगा और सभी वंचित और हाशिए के युवाओं के लिए समान अवसर प्रदान करेगी।
- खेल और युवा मामले विभाग एक उपयुक्त समन्वय तंत्र स्थापित करके नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। शिक्षा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण, संस्कृति विभाग , पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, राजस्व और आपदा प्रबंधन, गृह, श्रम और उद्योग विभाग उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक हैं ,जो युवा लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित विभागों के मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, वित्त के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति युवा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और आवश्यकता पडऩे पर इसे ओर दिशा देगी। खेल और युवा मामले विभाग का प्रशासनिक सचिव उच्चाधिकार समिति का सदस्य-संयोजक होगा।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ किया जाएगा। खेल और युवा मामले विभाग के निदेशक टास्क फोर्स के सदस्य-संयोजक होंगे। टास्क फोर्स मानदंडों को निर्धारित करेगा और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रगति को मापने के लिए संकेतकों की सूची तैयार करेगा। जिला स्तर पर, उपायुक्त विभिन्न सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
- राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए एक राज्य युवा आयोग का गठन कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों की संख्या को डिम्ड-फिट माना जाएगा।
- नीति का मूल्यांकन हर तीन साल में एक बार तटस्थ और विश्वसनीय एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा और इन परिणामों के आधार पर और राज्य में युवा लोगों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। स्थिति अनुसार उपयुक्त परिवर्तनों के लिए हर पांच साल में नीति की समीक्षा की जाएगी।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अपील प्राधिकारी द्वारा अपील के मामलों को हटाने की शक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए एचवीएटी नियम, 2003 में संशोधन को मंजूरी दी है।
- संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित भाग को एचवीएटी नियमों के मौजूदा नियम 65 में प्रतिस्थापित किया गया है, ‘अपीलीय प्राधिकारी उस मामले को आमतौर पर रिमांड नहीं करेंगे जहां कानून का एक प्रश्न शामिल है, लेकिन इस मुद्दे को स्वयं तय करें’।
- वैट के अन्तर्गत मूल्यांकन प्राधिकारियों के आदेशों के विरूद्घ की गई अपीलों के निपटान में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य संस्कृति नीति-कलश (कला एवं संस्कृति हरियाणा नीति) को मंजूरी दी है।
- नीति के उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, संरक्षण, संर्वधन और प्रबंधन करना है, दोनों मूर्त और अमूर्त से, और इसे भावी पीढ़ी को देने हेतु और कला और संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने, ताकि विभिन्न कला प्रपत्र जनता के साथ लोकप्रिय हो सकें। विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में लगे पंजीकृत संस्थानों और संस्थाओं को और व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति को विनियमित करता है। यह विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्रों को इस तरह से शिक्षित करेगा कि वे न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक हों बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो सके। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों में कला और संस्कृति पर प्राप्त सामग्री को शामिल करना है। यह कार्यशालाओं, शिविरों, सेमिनारों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके कला और संस्कृति की गैर-औपचारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देगी।
- नीति दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखागार के धन को एकत्र, डिजिटाइज़ और संरक्षित करेगी ताकि एक अच्छा संसाधन प्रदान किया जा सके। यह कलाकारों और उनकी कलाओं के लिए सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र से भी सहयोग सुनिश्चित करेगी। यह कला और संस्कृति के माध्यम से मानवीय मूल्यों को विकसित करके समाज में शांति, सद्भाव और सामूहिक वस्तुओं को बढ़ावा देगी। यह कला और संस्कृति के माध्यम से मानव लोक की संवेदनशीलता को परिष्कृत करके राज्य में मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी। नीति संस्कृति के परिभाषित, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसार में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप/भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगी।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कला और हरियाणवी लोक गीत, नृत्य और दृश्य कला जैसे सांझी जैसे विभिन्न कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य व्यक्तिगत कलाकारों और पंजीकृत संगठन को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करेगा । ये अनुदान ऐसे वित्तीय सहायता/अनुदानों के लिए नियमन के अलग सेट द्वारा शासित होंगे। राज्य इन क्षेत्रों में प्रदर्शन के प्रायोजन पर भी विचार कर सकता है।
- नीति का उद्देश्य संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों और अन्य लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करना है । कलाकारों के आश्रितों के लिए एक योजना भी शुरू की जाएगी। कलाकारों के लिए सरकारी नौकरियों में एक निश्चित स्तर के आरक्षण के बारे में सोचा जा सकता है।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपैक्स स्तरीय संस्कृति पर सलाहकार परिषद को भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें कला एवं संस्कृति मंत्री, मुख्य सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे, जबकि संस्कृति के क्षेत्र में पांच विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाएगा। हरियाणवी प्रवासियों और पर्यटकों सहित लोगों के बीच हरियाणा संस्कृति को लोक प्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य संस्कृति नीति पर परिषद सहायता और सलाह देगी।
- राज्य नृत्य, संगीत, रंगमंच, पेंटिंग, मूर्तिकला, लोक संगीत व गीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्घ कलाकारों को पुरस्कार व नामित किया जाएगा। हरियाणा कला प्रवीण 40 वर्ष तक के कलाकारों के लिए, हरियाणा कलाश्री 40 से 55 वर्ष तक के कलाकारों के लिए और हरियाणा कलारत्न 55 वर्ष से अधिक के कलाकारों के लिए हैं। आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा और पुरस्कारों को देने का निर्णय लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमेटी के माध्यम से पुरस्कारों का चयन होगा।
- नीति के उद्देश्यों की उपलब्धि से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु राज्य संस्कृति फण्ड की स्थापना भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। हरियाणा राज्य संस्कृति नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और आवश्यकताओं के अनुसार इसकी समीक्षा और उन्नयन किया जाएगा।
- चंडीगढ़ 13 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज आबकारी एवं कराधान विभाग के संबंध में हरियाणा सरकार व्यवसाय (आवंटन) नियम, 1974 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में कपड़ा नीति -2018 (कपड़ा नीति-2019) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य 5000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ 50,000 नये रोजगार सृजित करना है।
- संशोधन के अनुसार, एंकर यूनिट्स को 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के फिक्स कैपिटल निवेश साथ उद्यम माना है, जो 1000 लोगों या इससे अधिक को रोजगार मुहैया करवाएगा, जिसमें अकुशल लोगों के कुल रोजगार में हरियाणा के निवासियों को 70 प्रतिशत और कुल रोजगार में से हरियाणा के निवासियों को 30 प्रतिशत तक रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अलावा, न्यूनतम दो सहायक यूनिट को भी एंकर यूनिट का स्तर स्वीकृत होगा। इन सहायक इकाइयों को हरियाणा में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इन एंकर यूनिटस को सी और डी ब्लाक में 50 करोड़ रुपये तक 25 प्रतिशत की दर की कैपिटल सबसिडी मुहैया होगी। इसके अलावा, नीति की अधिसूचना के पश्चात ग्राम एवं आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित लाइसेंस के आधार पर उपलब्ध इकाइयों को टैक्सटाइल पार्क नीति के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में दिए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा मांगी गई राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा बुनियादी ढांचा प्रदान करने की लागत वास्तविक आधार पर ली जाएगी। शहरी क्षेत्र में दिए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ईडीसी लगाया जाएगा।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में भूमि अर्जन के कारण राज्य के भू-स्वामियों को पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन पॉलिसी (आर एंड आर नीति) के तहत सरकारी नौकरी मुहैया करवाने और एक पद कनिष्ठï अभियंन्ता, छ: पद लिपिक एवं एक पद सेवादार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- चंडीगढ़ 13 फरवरी- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रुप-बी अर्थात शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक-एजूकेटर और सभी विभागों में ग्रुप-सी पदों के उम्मीदवारों के नाम का चयन व सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।
- इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
- पद के लिए चयन में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए दस अंक होंगे। बशर्ते कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्नों की संख्या, अंक प्रति प्रश्न और लिखित परीक्षा की अवधि को अलग-अलग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- लिखित परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित या संबंधित विषय के लिए 75 प्रतिशत की छूट और हरियाणा का इतिहास,वर्तमान जानकारी या मामले, साहित्य भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के लिए 25 प्रतिशत की छूट होगी।
- आवेदक के पिता, माता, पति/पत्नी, भाइयों और बेटों में से आवेदक या कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या अन्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है,को पांच प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। यदि आवेदक विधवा है या आवेदक की पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हुई है या यदि आवेदक का पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की मृत्यु उसके 15 वर्ष की आयु होने से पहले हो चुकी तो उसे पाँच प्रतिशत अंक दिए जाएंगे।
- यदि आवेदक हरियाणा की ऐसी निरंकुश जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या घुमंतू जनजाति का है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो उसे पांच अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम आठ अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए एक आधा (0.5) का अंक या उसके छ: महीने के अनुभव से अधिक का हिस्सा, हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कम्पनी, वैधांनिक निकाय, आयोग में समान या उच्च पद पर, अधिकतम 16 वर्ष में से अनुभव रखता है। छ: महीने से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।
- चंडीगढ़ 13 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के लिए विशेष प्रावधानों हेतु हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2019 के मसौदे को मंजूरी दी गई है।
- इस अधिनियम को हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा। यह एनसीआर में पडऩे वाले हरियाणा के जिलों से कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में प्रयोग होने वाले निर्दिष्ट डीजल ट्रैक्टरों और कम्बाइन हारवेटस्टर को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में धीरे-धीरे समाप्त करने में मदद करेगा।
- राज्य सरकार इस अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में प्रयोग होने वाले निर्दिष्ट डीजल ट्रैक्टरों और कम्बाइन हारवेटस्टर के लिए चरणबद्ध तरीके से मानदंड और रणनीति तैयार करने के लिए सभी उपाय करेगी। उप खंड (1) में निहित प्रावधानों के अधीन और किसी भी निर्णय, या किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद, निर्दिष्ट डीजल ट्रैक्टरों के पंजीकरण और संचालन को ऐसे समय तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता।
- सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नोटिस या ऐसे वाहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिन्हें दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है, को निलंबित कर दिया जाएगा और इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही नहीं होगी। राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए, इस तरह के निर्देश जारी कर सकती है, क्योंकि यह किसी भी प्राधिकरण के लिए उपयुक्त हो सकता है, और ऐसे निर्देशों का पालन करना उस प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।
- चंडीगढ़ 13 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज निर्णय लिया गया कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत जारी अधिसूचना और नए नियमों और कर की दर को तैयार करना, संशोधन और अधिसूचना जारी करने जैसे कार्यों सहित राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की शक्तियों को आगामी छह महीने तक जारी रखा जाएगा।
- चंडीगढ़ 13 फरवरी- हरियाणा सरकार ने जनहित में क्रियान्वित की गई योजना में अधिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तेजाब पीडि़त महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता योजना में पात्रता मानदंडों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
- संशोधन के अनुसार, सरकारी कर्मचारी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन पीडि़तों के पास स्थायी विकलांगता प्रमाणीकरण है, वे मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। एक व्यक्ति केवल एक पेंशन का दावा करने के लिए पात्र होगा, यदि उसका मामला एसिड अटैक पीडि़त सहायता के लिए स्वीकृत है, तो वह किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।
- तेजाब पीडि़त महिला या लडक़ी की अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए हर वर्ष एक वचनपत्र देना होगा कि वह योजना के सभी पात्रता मानदण्डों को पूर्ण करती है। प्रार्थी को यह वचनपत्र हर वर्ष एक अप्रैल को सम्बन्धित जिला, समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। एनआईसी सुनिश्चित करेगा कि जो मासिक पेंशन लाभ का भुगतान किया जाना है, वह इस वचनपत्र पर निर्भर करेगा और यह पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यदि शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो योजना के तहत प्रदान किए गये लाभ उस तिथि से वापस ले लिए जाएंगे, जिस तिथि से पीडि़त द्वारा गलत वचनपत्र दिया गया था। पीडि़त की पहचान गोपनीय रखने के लिए एनआईसी सुनिश्चित करेगा कि तेजाब पीडि़त से जुड़े अन्य दस्तावेजों की तरह वचन पत्र भी जिला समाज कल्याण अधिकारी को पोर्टल पर दिखाई दे।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी - हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर सीधी भर्ती और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में प्रत्येक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
- इस आशय का निर्णय आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
- इस उदेश्य के लिए परिवार में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और पति/पत्नी, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और भाई-बहन। आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी जो वेतन, कृषि, व्यवसाय और पेशा है और यह आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों का परिवार निम्नलिखित में से किसी भी संपत्ति का मालिक है या उसके पास है, उसे पारिवारिक आय के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना जाएगा: - पांच एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक, 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड और अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक हो।
- परिवारों की आय और संपत्ति को तहसीलदार रैंक के एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है और मुख्य सचिव और राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही सत्यापित करेंगे।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र नियमन नियमावली, 1976 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- संशोधन के अनुसार, गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स की विकास योजना का हिस्सा बनने वाले हाइपर क्षेत्र में सामुदायिक स्थलों के निर्माण के लिए आगे की अवधि की अनुमति देने के लिए प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर 10 लाख रुपये होगी, जबकि फरीदाबाद-बल्लभगढ़ शहरी परिसर की विकास योजना के हाई-1 क्षेत्र में, गुरुग्राम जिले में पडऩे वाले सोहना विकास योजना काभाग में, ग्वाल पहाड़ी के विकास योजना का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र 9 लाख रुपये और पंचकूला, सोनीपत-कुंडली शहरी क्षेत्र परिसर और पानीपत के हाई-2 क्षेत्र के सात लाख रुपये होगा।
- मध्यम क्षेत्रों के लिए, सामुदायिक स्थलों के निर्माण के लिए प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर छह लाख रुपये होगी, लो-1 क्षेत्रों के लिए पांच लाख रुपये और लो-2 क्षेत्रों के लिए चार लाख रुपये होगी।
- लाइसेंस के नवीनीकरण की समय अवधि मौजूदा दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। इसलिए, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क को लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क के मौजूदा दस प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें भाग पूरा होने का प्रमाण पत्र अभी तक प्रदान नहीं किया गया है और लाइसेंस भाग के लिए लाइसेंस शुल्क का 2.5 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक है, जिसमें भाग पूरा होता है, दे दी है।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी कॉरिडोर ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- आरआरटीएस के सराय-काले-खान गुरुग्राम-एसएनबी कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के अलावा, मंत्रिमण्डल ने आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास 1.5 किमी में परियोजना प्रभाव क्षेत्र के भीतर 1.25 तक अतिरिक्त खरीद योग्य एफएआर और राज्य के रूप में 6436 करोड़ रुपये के सकल योगदान को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के साथ समझौतों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशासनिक सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को नोडल अधिकारी नामित करने का भी निर्णय लिया। आरसीटीएस परियोजना के कार्यान्वयन में कठिनाइयों या अड़चनों को दूर करने के लिए या एनसीआरटीसी / भारत सरकार के परामर्श के दौरान उत्पन्न होने पर किसी भी बदलाव या संशोधनों को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
- आरआरटीएस परियोजनाएं एनसीआरटीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, जो भारत सरकार और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। तदानुसार, संबंधित भाग लेने वाली राज्य सरकारों का योगदान निर्धारित किया गया है। दिल्ली, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का योगदान संबंधित राज्यों में निवेश की मात्रा के आधार पर किया गया है।
- वर्ष 2019-20 के वित्त वर्ष में स्वीकृत राज्य कोष से 500 करोड रूपए की सीड कैपीटल दी गई है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण लेने के लिए राज्य सरकार ने वर्तमान अनुमानों के अनुसार 5936 करोड रूपए की गारंटी दी है।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज हरियाणा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत हरियाणा दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी है।
- इन नियमों के प्रावधानों में दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण जैसेकि राज्य कोष की स्थापना, राज्य परामर्श समिति की नियुक्ति, दिव्यांगता के अनुसंधान के लिए कमेटी शामिल है। इन नियमों की महत्ता यह है कि सीमित अभिभावकता के लिए मानदण्ड बनाए गये हैं, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के हितों और उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, कोचिंग के क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने तथा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को अपनाकर चुनिंदा खेल विषयों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ राज्य खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा की स्थापना को मंजूरी दी है।
- हरियाणा के राज्यपाल विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे। कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेंगे। कुलपति के पास केवल अकादमिक प्रमाणिकता की बजाय खेल प्रमाणिकता की शक्तियां होंगी।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में खेल शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन तथा खेल प्रशिक्षिण को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य में अपनी तरह के पहले ‘हरियाणा खेल विश्वविद्यालय’ की स्थापना राई, सोनीपत में की जाएगी। इसकी स्वीकृति आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में दी गई।
- खेल मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय का निर्माण खेलों के विभिन्न पहलुओं और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा तथा इसमें खिलाडिय़ों को खेलों से संबंधित विभिन्न रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इनमें खेल विज्ञान, फिजियोथैरपी तथा खेल चिकित्सा संबंधी रोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान भी बनाया जाएगा।
- श्री विज ने बताया कि विश्वविद्यालय में खेल चिकित्सा, खेल आधारभूत इंजिनियरिंग, खेल विज्ञान, कांसिओलॉजी एवं क्लिनिकल बॉयोमैकेनिक, खेल मनोविज्ञान, खेल पोषण, पुनर्वास एवं फिजीयोथैरेपी, खेल पत्रकारिता, खेल विपणन तथा खेल कोचिंग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग बनाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की संयुक्त डिग्री को भी बढावा दिया जाएगा, जिसमें खेल तथा खेल संबंधित विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका कानून में भी प्रावधान किया जाएगा।
- खेल मंत्री ने बताया कि राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के संरक्षक होंगे तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात खिलाड़ी को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुलपति न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा बल्कि खेल के क्षेत्र में विशेष साख रखने वाला भी होगा। इनके चयन के लिए न्यूनतम दो खेल हस्तियों तथा एक शैक्षणिक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश में पहली बार हरियाणा राज्य युवा नीति-2019 बनाई है। आज इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में दी गई है।
- श्री विज ने बताया कि इस नीति के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सभी प्रकार की परिस्थितियों में मजबूती से आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नीति के निर्माण के लिए वह स्वयं लम्बे समय से प्रयासरत थे ताकि युवाओं की ऊर्जा को एक सकारात्मक एवं रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सके। इससे राज्य के युवा अपनी पूर्ण क्षमता से सशक्त बनेंगे और एक मजबूत एवं सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
- युवा मामले मंत्री ने बताया कि इस युवा नीति में युवाओं के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम करने हेतु प्रेरित किया गया है। इससे राज्य में युवा न केवल स्वयं को बल्कि समाज तथा देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। इस नीति द्वारा आपसी सहयोग से सभी वंचित और हाशिए पर रहे युवाओं आगे बढऩे का अवसर मिलेगा तथा दिग्भ्रमित युवाओं को सरकार के सहयोग से सही मार्ग पर लाने का प्रयास होगा। इसके अलावा नीति के अनुरूप युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ लाईफस्टाईल, समाज सेवा, खेल, राजनिति में भागेदारी तथा बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- श्री विज ने बताया कि युवाओं के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई है, जिसमें सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वित्त सचिव सहित अन्य वरिष्ठï अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स गठित होगी, जोकि राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर युवाओं की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। युवाओं के पूर्ण सहयोग के लिए खेल और युवा मामले विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- श्री विज ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक राज्य युवा आयोग का गठन कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों की संख्या को डिम्ड-फिट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति का मूल्यांकन हर तीन साल में एक बार तटस्थ और विश्वसनीय एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा और इन परिणामों के आधार पर और राज्य में युवा लोगों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा।
- युवा मामले मंत्री ने बताया कि शिक्षा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण, संस्कृति विभाग , पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, राजस्व और आपदा प्रबंधन, गृह, श्रम और उद्योग विभाग उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक होंगे।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा सरकार 1 मार्च, 2019 को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयसीमा समाप्त होने या सेवा के अधिकार का उल्लंघन होने के बाद स्वचालित अपील (ऑटो अपील) की शुरुआत करने जा रही है, इससे आमजन को किसी भी सरकारी सेवा के लिए बार-बार आवेदन या अपील नहीं करनी पड़ेगी। इस अनूठी शुरूआत से आमजन को यह सुविधा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में दी गई।
- बैठक में डॉ. राकेश गुता ने संबंधित अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सुविधा के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गत 25 दिसंबर, 2018 को यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेशवासियों को यह सुविधा देगी ताकि उन्हें किसी भी सुविधा के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 1 मार्च, 2019 को हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा जो ऑटो अपील सुविधा की शुरुआत करेगा। यह एक मील का पत्थर होगा।
- बैठक में बताया गया कि इस सुविधा के माध्यम से यदि आमजन को निश्चित समयावधि में सेवा नहीं मिलती है या सेवा के अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपील खुद नामित अपील प्राधिकारी के पास चली जाएगी और इसकी सूचना आवेदनकर्ता को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी कि उसकी अपील नामित अपील प्राधिकारी के पास चली गई है। बैठक में बताया गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्व विभाग में एक सप्ताह के लिए इस सुविधा का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं से संबंधित सभी विभागों में 1 मार्च, 2019 से यह सुविधा लागू हो जाएगी।
- बैठक में विभागों के पिछले 3 महीने और 6 महीनों के स्कोर का आंकलन किया गया। डॉ. राकेश गुता ने राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अच्छे प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। जबकि एचएसआईआईडीसी, परिवहन, शहरी स्थानीय निकाय और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर अच्छा प्रदर्शन करने के निर्देश दिये।
- उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन बिल्कुल न लिया जाए। विभाग अपनी वेबसाइट पर अंत्योद्य और सरल केंद्रों का प्रतीक चिन्ह और उनके लिंक की जानकारी दें ताकि विभाग की वेबसाइट देखने वाले लोगों को भी इन केंद्रों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अधिकारी अपने विभाग में कोई भी आवेदन प्राप्त न करें, केवल अंत्योद्य और सरल केंद्रों पर ही आवेदन लिये जाएंगे।
- उन्होंने विभागों को अंत्योदय पोर्टल के टिकटिंग सिस्टम पर आने वाली टिकटों पर भी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। इसके साथ ही प्रतिदिन भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण टिकटों पर विभाग त्वरित कार्रवाई करें। डॉ. गुप्ता ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अंत्योदय पोर्टल पर प्राप्त आवेदन या शिकायतों को जल्द निपटाएं। इसके साथ ही विभाग द्वारा अगर कोई आवेदन या शिकायत रद्द की जाती है तो उसका सही कारण बतायें जो आमजन समझ पाएं।
- चंडीगढ़, 13 फरवरी-हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा से आज यहां गवर्नमैंट हाई स्कूल हैडमास्टर्स एसोसिएशन हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और अपनी मांगों का एक मांग-पत्र सौंपा जिस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास भी उपस्थित थे।
- एसोसिएशन के महासचिव रामफल शर्मा के अलावा विजेंद्र सिंह, हरिश कुमार, सतीश कुमार, ज्ञानचंद, मेहरचंद, भैयाराम, सुरेंद्र कुमार, संजय गर्ग समेत एसोसिएशन के कई सदस्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
- चण्डीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा सरकार ने 15 आईएएस तथा चार एचसीएस अधिकारियों के नियुक्ति एवं तबादला आदेश जारी किए हैं।
- सोनीपत के उपायुक्त एवं वन विभाग के सचिव श्री विनय सिंह को हिसार डिविजन का कमीशनर लगाया गया है। मत्स्य विभाग के निदेशक एवं हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव श्री संजय जून को झज्जर का उपायुक्त लगाया गया है।
- झज्जर की उपायुक्त सोनल गोयल को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त एवं श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुरुग्राम के मुख्य प्रशासक श्री विनय प्रताप सिंह को करनाल का उपायुक्त लगाया गया है। जींद के उपायुक्त श्री अमित खत्री को गुरुग्राम के उपायुक्त एवं हरियाणा स्र्माट ग्राम विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।
- करनाल के उपायुक्त श्री आदित्य दहिया को जींद का उपायुक्त लगाया गया है। नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत श्री धीरेन्द्र खदघाटा को फरीदाबाद में उपायुक्त लगाया है तथा पानीपत नगर निगम की आयुक्त प्रियंका सोनी को कैथल की उपायुक्त लगाया है। वित्त विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री शालीन को सोनीपत का उपायुक्त लगाया है।
- नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए श्री विक्रम को महेन्द्रगढ़ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया गया है। घरोंडा के उपमण्डल अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा को फरीदाबाद में अतिरिक्त उपायुक्त, आरटीए एवं विशेष अधिकारी एपीजैड लगाया गया है। सोनीपत के उपमण्डल अधिकारी श्री प्रशांत कुमार को यमुनानगर में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया गया है।
- पीजीआईएमएस रोहतक के अतिरिक्त निदेशक प्रीति को पानीपत में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया है। कोसली के उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) श्री उत्तम सिंह को पंचकूला में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया है। उपमण्डल अधिकारी सिरसा एवं सम्पदा अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण सिरसा (नागरिक) श्री राहुल हुड्डा को नूंह में अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए लगाया गया है।
- यमुनानगर के उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा को पंचकूला में शहरी विकास प्राधिकरण का प्रशासक नियुक्त किया गया है। फतेहाबाद के उपायुक्त श्री जय कृष्ण अभीर को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम का प्रबन्ध निदेशक लगाया गया है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग, पंचकूला की सचिव वीना हुड्डा को पानीपत नगरनिगम में आयुक्त लगाया है। समालखा उपमण्डल अधिकारी गौरव कुमार को घरौंडा का उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।
- इनके अतिरिक्त, श्री जितेन्द्र कुमार, श्री जगदीप ढांडा व महावीर प्रसाद के नियुक्ति आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।