- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, हरियाणा में लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- संशोधन के अनुसार, विनिर्माण तथा डिस्पेच की प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए कारखानों में आवश्यक प्रबंधन करने का खर्च डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों तथा बॉटलिंग प्लांट द्वारा वहन किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने शराब के अवैध पारगमन को रोकने के लिए वास्तविक समय आधार पर इन कारखानों से आबकारी कर योग्य वस्तुओं का पता लगाने तथा शराब के पारगमन की सघन निगरानी के लिए मुख्य कार्यालय के साथ-साथ डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों तथा बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के दौरान बाजरे की खरीद 1950 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कृषि विकास अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्र सत्यापन के अधार पर कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुल 3,40,910.54 हैक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की बुआई की गई है, जिससे खरीफ सीजन 2018 के दौरान 6,20,699.24 मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होने की संभावना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु एक लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए केन्द्र सरकार की 21 मार्च, 2014 की नीति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा सभी आकस्मिक तथा वैधानिक शुल्कों के साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान समेत पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। बकाया 5,20,699.24 मीट्रिक टन की खरीद भावांतर भरपाई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
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चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा बनाए जा रहे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना के 6-लेन कुंडली-मानेसर खंड पर टोल संग्रह के संबंध में उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
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कुंडली-मानेसर खण्ड का कार्य 31 अक्टूबर, 2018 तक पूरा होने की संभावना है और कार्य के वास्तविक समापन के तुरंत बाद इस खंड पर टोल लगाया जाना है। एचएसआईआईडीसी स्वयं या एजेंसी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं पर टोल शुल्क लगाना और एकत्रित करना शुरू कर देगा। आरम्भ में जिन टोल प्वाइंट्स पर टोल शुल्क लगाया जाएगा, उनमें जिला सोनीपत के गांव अब्बासपुर एवं गांव पिपली टोल प्लाजा, जिला झज्जर में गांव मंडौती एवं बादली और जिला गुरुग्राम में गांव सुल्तानपुर, पटली-हजीपुर और मोक्लवास/फजलीवास टोल प्लाजा शामिल है।
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वर्ष 2018-19 के लिए कुंडली-मानेसर सेक्शन पर उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले टोल शुल्क को राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 और कुंडली-मानेसर सेक्शन पर विभिन्न वाहनों के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी
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अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार निर्धारित किया गया है ।
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वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टोल शुल्क निम्नानुसार होगा।
क्रम स. |
वाहनों की श्रेणी |
वित्त वर्ष 2018-19 (क) के लिए दर रुपये/ किलोमीटर में |
एक्सपे्रसवे के लिए 25 प्रतिशत वृद्घि के घटक के अनुप्रयोग उपरान्त बी=ए× 1.25 |
1 |
कार, यात्री वैन या जीप |
1.079 |
1.35 |
2 |
हल्के वाणिज्यिक वाहन |
1.743 |
2.18 |
3 |
ट्रक /बस |
3.652 |
4.57 |
4 |
मल्टी एक्सल वाहन (>2 एक्सल) |
3.984 |
4.98 |
5 |
एचसीएम/ईएमई/एमएवी 4-6 एक्सल |
5.72 |
7.15 |
6 |
अधिक बड़े वाहन (7 या अधिक एक्सल) |
6.973 |
8.72 |
- टोल शुल्क 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी होगा और इसे डब्ल्यूपीआईके साथ जोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी इसके अनुवर्ती संशोधनों के आधार पर 1 अप्रैल, 2019 को इसमें परिवर्तन किया जाएगा।
- निष्पादन एजेंसी अर्थात एचएसआईआईडीसी स्वयं या एजेंसी के माध्यम से आग्रह पर टोल प्लाजा को पार करने के लिए कई यात्राओं के लिए निर्दिष्ट अवधि और दरों पर पास प्रदान करेगा। एक्सप्रेसवे, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के एक खण्ड का उपयोग करने वाले वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति इस तरह के पास का चयन कर सकता है और उसे निम्नलिखित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-
क्रम स. |
देय राशि |
अनुज्ञेय वन-वे यात्राओं की अधिकतम संख्या |
वैधता अवधि |
1 |
वन-वे यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा |
2 |
अदायगी के समय से 24 घंटे तक । |
2 |
50 एकल यात्राओं के लिए देय फीस की दो तिहाई राशि |
50 |
अदायगी की तिथि से एक महीने के लिए |
- जिन लोगों को इन टोल प्वाइंट्स पर टोल शुल्क की अदायगी से छूट होगी उनमें परम वीर चक्र, महा वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे गैलेन्ट्री पुरस्कारों के विजेता शामिल है। इसी प्रकार, जिन वाहन को टोल की अदायगी में छूट होगी उनमें वीआईपी प्रतीक या भारत के राष्ट्रपति भारत के उप-राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल एवं संघीय क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत की राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति एवं सीडी / भारत में रह रहे और सीसी संख्या प्लेटों के साथ कारों का उपयोग कर रहे विदेशी राजनयिक, राज्यसभा के चैयरमैन या लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के चैयरमैन या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केन्द्र या राज्य के मंत्री, लोकसभा या राज्य सभा या राज्य विधानसभाओं के विपक्ष के नेता, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और यदि वह वाहन में बैठा है या पूरे राज्य में सांसद या विधायक या राज्य विधानसभा परिषद् के सदस्य को सम्बन्धित राज्य में, रक्षा कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों सहित सेना के वाहन, पुलिस वाहन, अग्नि शमन वाहन, एम्बुलेंस, अंतिम संस्कार वैन, डाक एवं टेलीग्राफ विभाग के वाहन, ड्यूटी के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार के वाहन और भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन शामिल हैं।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा सरकार ने अनुकम्पा आधार पर नौकरी देने की अपनी नीति में ढील देते हुए शहीद सतबीर सिंह के भाई श्री जयवीर सिंह को ग्रुप-डी में सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है।
- इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
- सिपाही सतबीर सिंह, निवासी ढाणी हरसुख, जिला भिवानी ने 23 नवम्बर, 2002 को जम्मू कश्मीर में ‘ऑपे्रशन रक्षक’ के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पांच नए शहरों के विकास के लिए पंचग्राम विकास विधेयक, 2018 को मंजूरी दी गई। पंचग्राम क्षेत्र के विकास के लिए नीति निर्धारण, विकास और विनियमन के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण को शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा और कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर पांच शहरों के विकास को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें राज्य के आठ जिलों नामत: सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी मेवात, फरीदाबाद और पलवल कवर होंगे। जबकि केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली के बीच पूरे रिक्त क्षेत्र को शहरों में शामिल किया गया है, वहीं बाहरी क्षेत्र विकास क्षमता के आधार पर भिन्न है।
- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने मास्टर प्लान के लिए वैश्विक निविदा के माध्यम से विश्व स्तरीय परामर्श फर्म की सेवाएं लेने के लिए प्रफ्यि शुरू कर दी है। मास्टर प्लान उच्च रिज़ॉल्यूशन एरिया, फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा और वह सभी भावी पहलों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। जमीनी वास्तविकताओं और मांग-आपूर्ति प्रतिमान के अध्ययन के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित विधान पंचग्राम क्षेत्र के विकास एवं निर्माण की योजना बनाने और पांच आधुनिक एवं कुशल शहरों की स्थापना एवं संचालन के लिए एक पूर्ण संहिता हेतु एक प्राधिकरण गठित करने सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में राज्य मंत्री, जन-प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- केएमपी एक्सप्रसेवे के साथ के क्षेत्र का शहरीकरण अपरिहार्य है। यह अनुमान है कि 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगा। हरियाणा के मामले में, शहरी आबादी 50 प्रतिशत के निशान को 2040 से पहले छू लेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्य के मुख्य शहरी क्षेत्रों में शहरी आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। हरियाणा में एनसीआर के आसपास अधिकतम गैर-शहरीकृत क्षेत्र उपलब्ध है, जिसे नए शहरों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की तीन प्राईवेट चीनी मिलों को गन्ना पिराई मौसम 2017-18 के लिए किसानों की गन्ने की बकाया राशि की अदायगी करने के लिए 92.50 करोड़ रुपये की ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज यहां उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।
- उल्लेखनीय है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्र के सजग प्रहरी और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में भारतवासियों के प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल प्रस्तुत कर देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर - हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 1988 बैच के चार आईएएस अधिकारियों की मुख्य सचिव के ग्रेड में पदोन्नति की है।
- इन अधिकारियों में राजेश खुल्लर, टीवीएसएन प्रसाद और अनिल कुमार शामिल है। इन अधिकारियों के पास अपना वर्तमान कार्यभार जारी रहेगा।
- इसके अतिरिक्त, तरुण बजाज को प्रोफोर्मा पदोन्नति दी गई है।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पावर डिस्कॉम्स - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिस्कॉम्स द्वारा सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी लाने तथा आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व लाभ के अंतर को समाप्त करके वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहली बार सभी बिजली कम्पनियों द्वारा हासिल वित्तीय बदलाव के लिए सराहना की।
- मंत्रिमंडल ने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी छटी वार्षिक एकीकृत रेटिंग में 42 डिस्कॉम्स में दसवीं और तेरहवीं बेहतर प्रदर्शन वाली कम्पनियों की रेंकिंग के लिए भी यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन को बधाई दी। यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन एक वर्ष की अवधि के अंदर 12 और 10 स्थान ऊपर आए हैं। चूंकि दोनों कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय बदलाव हासिल किया है, अगले वित्तीय वर्ष में इनकी रेटिंग में भी सुधार होने की संभावना है।
- बैठक में बताया गया कि इन डिस्कॉम्स ने वर्ष 2017-18 में 20.04 प्रतिशत के लक्ष्य के समक्ष एटी एण्ड सी हानियों में 20.29 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 में 24.02 प्रतिशत के लक्ष्य के समक्ष 25.43 प्रतिशत की कमी की है जो दो वर्ष की अवधि में एटी एण्ड सी हानियों में महत्वपूर्ण कमी दर्शाता है जो कि 5.14 प्रतिशत और 4.40 प्रतिशत है। इसीप्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉसिस में वित्त वर्ष 2016-17 के 69 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2017-18 में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2016-17 के 20 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2017-18 में 15 प्रतिशत की कमी आई है।
- बैठक में बताया गया कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 2776 गांवों को कवर करने वाले 581 फीडरों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, 595 नए फीडरों पर कार्य पूरा हो चुका है तथा अतिरिक्त 227 फीडरों पर कार्य मार्च, 2019 तक पूरा हो जाएगा। शहरी फीडर स्वच्छता के तहत भी विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं जिसमें मीटर को परिसर से बाहर लगाना और सभी मीटरों की सीलिंग, मीटर बदलना, चोरी संभावित क्षेत्रों में एबी केबलिंग और गैर विद्युतीकृत परिसरों, अनधिकृत कनैक्शनों/ कालोनियों तथा स्लम एरिया में नए कनैक्शन जारी करना शामिल है।
- बैठक में बताया गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण में एडवांस मीट्रिंग इन्फास्ट्रक्चर के लिए ईईएसएल के साथ समझौता किया है। परियोजना के भाग के रूप में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ईईएसएल की 31 मार्च, 2019 तक 2.10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है।
- बैठक में यह भी बताया गया कि प्रति यूनिट औसत ईंधन सरचार्ज समायोजन (एफएसए) में भी उल्लेखनीय कमी आई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एफएसए को वर्ष 2015-16 में 1.45 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर वर्ष 2018-19 में 0.37 रुपये प्रति यूनटि किया गया है, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में इसे 1.56 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 0.37 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। इसी प्रकार, एचटी उद्योग के मामले में एफएसए 2015-16 में 1.63 रुपये प्रति यूनिट से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.37 रुपये प्रति यूनिट और एलटी उद्योग के मामले में एफएसए 2015-16 में 1.71 रुपये प्रति यूनिट से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.37 रुपये प्रति यूनिट हुआ है।
- चण्डीगढ़, 25 सितम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में अचल सम्पत्ति के गैर वसियती दस्तावेजों पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क को संशोधित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- यहां यह उल्लेखनीय होगा कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत रजिस्ट्रीकरण शुल्क की दरों को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिफल की राशि 25 लाख रुपये से अधिक होने पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम दर 15000 रुपये है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क स्लैब प्रणाली पर लिया जाता है । तब से अब तक सम्पत्ति के प्रतिफल और खर्चों में काफी वृद्घि हुई है इसलिए विकास कार्यों पर निरन्तर बढ़ रहे खर्चों और रजिस्ट्रीकरण विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- संशोधित की गई रजिस्ट्रीकरण फीस के अनुसार यदि प्रतिफल की राशि 25 लाख रुपये से अधिक किन्तु 30 लाख रुपये से कम है तो 15 हजार रुपये, 30 लाख रुपये से अधिक किन्तु 40 लाख रुपये से कम है तो 20 हजार रुपये, 40 लाख रुपये से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये से कम है तो 25 हजार रुपये, 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 60 लाख रुपये से कम है तो 30 हजार रुपये, 60 लाख रुपये से अधिक किन्तु 70 लाख रुपये से कम है तो 35 हजार रुपये, 70 लाख रुपये से अधिक किन्तु 80 लाख रुपये से कम है तो 40 हजार रुपये, 80 लाख रुपये से अधिक किन्तु 90 लाख रुपये से कम है तो 45 हजार रुपये और यदि यह राशि 90 लाख रुपये से अधिक है तो 50 हजार रुपये का रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार शुरू करने और इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स (आईएसए) और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई।
- कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में महिला एवं पुरूष वैज्ञानिकों की भागीदारी के लिए एक मंच तैयार करना है, जिससे सौर ऊर्जा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य कर रहीं या ऐसे शोध संस्थान से जुड़ी महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को समर्पित एक पुरस्कार शुरू किया जा सके । ऐसे पुरस्कार सौर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे और आईएसए के 121 संभावित सदस्य देशों में सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंचने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करेंगे। यह सभी के लिए टिकाऊ ऊर्जा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
- हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की स्मृति में शुरू किया गया यह पुरस्कार विश्वभर में वैज्ञानिकों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करेगा बल्कि सरकार के ‘ बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगा।
- सभी सदस्य देशों के दूतावासों से लिखित रूप में आग्रह करके हर वर्ष पुरस्कार के लिए योग्य वैज्ञानिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। आईएसए के सभी 121 सदस्य देशों में स्थित सभी शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों पर भी विचार किया जाएगा। कुछ उपयोगी सौर अनुप्रयोग या संबंधित शोध में सहायक अनुसंधान और विकास पुरस्कार के चयन के लिए एक मानदण्ड होगा। अंतर्राष्ट्रीय समिति चयन के निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदनों की जांच करेगी और उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगी। आईएसए के महानिदेशक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समिति के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- गठित पुरस्कार कमेटी निर्धारित मानदण्डों के आधार पर आवेदनों की जांच करेगी और तीन नामांकनों की सिफारिश करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के सेवानिवृत्त प्रधान कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि आईएसए के महानिदेशक द्वारा नामित नवीकरणीय ऊर्जा का सलाहकार या कोई अन्य अधिकारी संयोजक एवं सलाहकार (विधि) तथा आईएसए के महानिदेशक द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी कमेटी का सह-संयोजक होगा। कमेटी के अन्य सदस्यों में निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली या उसका प्रतिनिधि; महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु इवेंट स्केल (आईएनईएस), फ्रांस या उसका प्रतिनिधि; सचिव, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, हरियाणा सरकार या उसका प्रतिनिधि और महानिदेशक, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) या उसके प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- पुरस्कार कमेटी प्राप्त प्रविष्टियों की जांच करेगी और हर वर्ष 31 मार्च तक तीन नामांकनों को अन्तिम रूप देगी। अंतिम निर्णय के लिए इन तीन प्रविष्टियों को अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी के पास भेजा जाएगा।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 127 के तहत उप धारा (2) में राज्य संशोधन हेतु प्रारूप बिजली (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस संशोधन से, धारा 126 के तहत किए गए आकलनों के विरूद्घ अपील दायर करने के संबंध में उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से धारा 127 (2) में संशोधन होगा। इससे बेहतर विवाद समाधान तथा बिजली के अनधिकृत उपयोग के संबंध में बिजली कम्पनियों और उपभोक्तओं के बीच लम्बित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
- बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति से वसूली जाने वाली राशि का आकलन अधिकारी द्वारा किया जाता है। धारा 126 के तहत किए गए आकलन के अंतिम आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। लेकिन ऐसी अपील पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि वह व्यक्ति लाइसेंसधारक के पास, आंकी गई राशि का आधा भाग जमा करवाता है।
- अब, उपभोक्ता आंकी गई राशि का आधा भाग जमा करवाने की बजाय अपील के समय आंकी गई राशि का केवल पांचवां हिस्सा जमा करवा सकता है।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन)नियम, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा नहर तथा जल-निकास नियम, 1976 न्यायसंगत तरीके से पानी के प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू किये गये थे। इस नियम में विभिन्न प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत इन नियमों की उल्लघंना करने पर कार्यवाही परिभाषित है और इनमें सिंचाई रजवाहों और सहायक नहरों को धारा प्रवाह व सुरक्षित चलाने के लिए भी विस्तार से उल्लेख है।
- विधान सभा अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए अधीनस्थ विधायी समिति बनाई गई थी और विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस कमेटी द्वारा पूर्ववर्ती रिपोर्टों के क्रियान्वयन कार्य का आकलन करने के साथ-साथ हरियाणा नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1974 के तहत बनाए गए हरियाणा नहर एवं जल निकास नियम, 1976 की भी छानबीन की गई। इस कमेटी ने प्रासंगिक नियमों की समीक्षा के बाद अपनी टिप्पणियां और अनुशंसाएं की।
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा की सहमति पर इस समिति की सिफारिशों को हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन)नियम, 2018 का रूप दिया गया है।
- संशोधन के तहत, मांग विवरणी (खतौनी) तक ग्रामीणों की पहुंच होगी। गांव के पटवारी के पास रखी मांग विवरणी (खतौनी) को पटवारी द्वारा निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर पानी के शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम), बेरी पूजा स्थल और पूजा स्थल से सम्बद्घ या अनुलग्न भूमियों और भवनों सहित उसके विन्यासों के बेहतर प्रबंधन, प्रशासन और अभिशासन के लिए हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम), बेरी पूजा स्थल अधिनियम,2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम के लागू होने से पूजा स्थल कोष का स्वामित्व बोर्ड के पास रहेगा और यह बोर्ड इसके स्वामित्व प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जबकि स्थानीय शासन विभाग के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। स्थानीय शासन विभाग के सचिव या स्थानीय शासन विभाग के वित्तायुक्त या आयुक्त, जैसे भी स्थिति हो, इसके पदेन सदस्य होंगे। उपायुक्त, झज्जर इसके पदेन सदस्य सचिव तथा उपमंडल अधिकारी (नागरिक)इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। सरकार द्वारा नौ व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जिनमें दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने सरकार के विचार में हिन्दू धर्म या संस्कृति की सेवा में प्रतिष्ठा हासिल की है, दो ऐसी महिलाएं जिन्होंने सरकार के विचार में हिन्दू धर्म या संस्कृति की सेवा या सार्वजनिक कार्य में, विशेषकर महिलाओं की उन्नति के संबंध में प्रतिष्ठा हासिल की है और तीन व्यक्ति जिन्होंने प्रशासन, कानूनी मामलों या वित्तीय मामलों में प्रतिष्ठा हासिल की है।
- पूजा स्थल निधियों का उपयोग मंदिर की उचित देखभाल, पूजा तथा अन्य कर्मकाण्ड करने के लिए व्यय चुकाने, दर्शनार्थ आए श्रद्घालुओं को जन सुविधाएं, सुविधाएं उपलब्ध करवाने, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और पूजा स्थल में दर्शनार्थ आए अनुयायियों, तीर्थ यात्रियों और उपासकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
- बोर्ड आवश्यकतानुसार मुख्य प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकता है। एक बार मूर्तियों पर चढ़ाए जाने के बाद किसी भी आभूषण या गहने या गैर-विनाशशील प्रकृति की किसी भी अन्य मूल्यवान सम्पत्ति का, बोर्ड की सिफारिश पर सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विनिमय, विक्रय या निपटान नहीं किया जाएगा। बोर्ड के स्वामित्व वाली किसी भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति को बोर्ड के प्रस्ताव और सरकार की स्वीकृति के बिना अलग नहीं किया जाएगा।
- यह बोर्ड मंदिर में पूजा की उचित व्यवस्था करेगा, श्रद्घालूओं को पूजा के लिए सुविधाएं मुहैया करवाएगा, मंदिर की बहुमूल्य प्रतिभ्ूतियों और आभूषणों की सुरक्षा, अभिरक्षा व परिरक्षण सुनिश्चित करेगा। बोर्ड तीर्थ यात्रियों और उपासकों की भलाई के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करेगा जिसमें उनके आवास हेतु भवनों का निर्माण, साफ- सफाई की व्यवस्था और संचार व परिवहन साधनों का सुधार करना, मंदिर में और इसके आस-पास विकास कार्य शुरू करना, धार्मिक और सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्रबंध करना, उपासकों या तीर्थ यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करना तथा ऐसी सभी व्यवस्थाएं करना शामिल है जो पूजा स्थल, मंदिर की परि-सम्पत्तियों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कुशल प्रबंधन, देखभाल और प्रशासन से संबंधित या उसमें सहायक हों।
- मंदिर के ऐसे सभी कर्मचारियों, जो पूजा स्थल से सम्बद्घ किसी कार्य पर लगाए जाते हैं, को इस अधिनियम के लागू होने से बोर्ड के कर्मचारी समझा जाएगा जब तक कि वे किसी अन्य विकल्प का चुनाव नहीं करते और वे बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे। उनके सेवा नियम और प्रबंधन इस अधिनियिम के तहत नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे। उनका वेतन यथासंभव उनकी वर्तमान सेवा के वेतन से कम नहीं होगा। दुकानदार और पट्टेदार, जो इस पूजा स्थल के किराएदार हैं, बोर्ड के किराएदार समझे जाएंगे।
- गौरतलब है कि श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम),बेरी एक प्राचीन मंदिर है। हरियाणा तथा पड़ौसी राज्यों से लगभग 5 से छ: लाख श्रद्घालु माता के दर्शनों हेतु प्रतिवर्ष इस मंदिर में आते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्घालु माता के दर्शनों हेतु आते हैं। बेरी स्थित भीमेश्वरी देवी माता मंदिर में नवरात्रों के दौरान प्रतिवर्ष दो बड़े मेले लगते हैं।
- चण्डीगढ़, 25 सितम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में नगरवार बाहरी विकास शुल्क लेखों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में संशोधन करने के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- नगर वार बाहरी विकास शुल्क लेखों का रख-रखाव के लिए उचित उपबन्ध करने तथा केवल ऐसे एक नगर के बाहरी विकास कार्यों के लिए संगृहित राशि का उपयोग करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस नियम में संशोधन करना आवश्यक होगा था।
- संशोधन के अनुसार बाहरी विकास प्रभार प्राप्त करने वाला निदेशक या कोई अन्य सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी सभी प्राप्तियों को विकास योजना-वार लेखा विवरणी रखेगा। किसी दिए गए नगर में किसी विशिष्ट परियोजना के विरूद्घ प्राप्त बाहरी विकास प्रभारोें का केवल कथित विकास योजना क्षेत्र में बाहरी विकास कार्यों के प्रावधान के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि, निदेशक के अलावा किसी अन्य सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाहरी विकास शुल्कों के विरूद्घ राशि प्राप्त की जाती है तो वह सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण उस द्वारा प्राप्त राशि के लिए विकास-योजना वार लेखा विवरणी रखने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राप्त तथा प्रयुक्त राशि दर्शाने वाली लेखा विवरणी मासिक आधार पर अद्यतन की जाएगी और सभी सम्बधितों की जानकारी के लिए इसे विभाग तथा सम्बन्धित सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण की बैबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘तेजाब पीडि़त महिलाओं एवं लड़कियों को वित्तीय सहायता योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत तेजाब पीडि़त महिला या लड़की को मासिक पेंशन की जाएगी ताकि उन्हें आजीवन आय का निरंतर स्रोत मिल सके । इस प्रकार, यह योजना एक हद तक तेजाब पीडि़त महिला या लड़की के लिए गरिमा के साथ जीने का अधिकार बहाल करेगी।
- योजना के तहत, 2 मई, 2011 को या उसके बाद तेजाब हमले का सामना करने वाली कोई भी महिला या लड़की इस योजना के लाभ के लिए पात्र होगी।
- तेजाबी हमले के कई मामलों में, महिलाओं और लड़कियों ने हमले के कारण सुनने की क्षमता खो दी है। जब तेजाब श्वास नली या भोजन की नली में प्रवेश करता है, तो इससे घातक बीमारियां हो सकती हैं। तेजाबी हमलों के बाद कई मौतों की सूचना भी मिली है। उपचार में भारी मात्रा में धन खर्च होता है और हर पीडि़ता के लिए इस तरह के महंगे उपचार को वहन करना संभव नहीं है, इसलिए, तेजाबी हमले के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमता के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तेजाबी हमले को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए हमले के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें जाने-अजाने तेजाब के कारण स्वयं लगी चोटों को शामिल नहीं किया जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति के मामले में भी महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।
- निशक्तता के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। 40-50 प्रतिशत निशक्तता पर दिव्यांग पेंशन का 2.5 गुना, 51 से 60 प्रतिशत पर दिव्यांग पेंशन का 3.5 गुना और 61प्रतिशत से अधिक पर दिव्यांग पेंशन का 4.5 गुना दिया जाएगा।
- पीडि़ता खुद या उसके माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक राहत के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग पीडि़ता के मामले में, उसके माता-पिता या अभिभावक उसकी ओर से आवेदन कर सकते हैं। पीडि़त महिला के विवाहित होने की स्थिति में, उसका पति या माता-पिता या अभिभावक उसकी ओर से आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ जिला स्तर, जहां पीडि़ता द्वारा या उसकी ओर से आवेदन किया गया है, पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, एफआईआर / शिकायत की प्रति, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त किए गए लाभ या आवेदन की प्रति जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग की ओल्ड कोर्ट, नारनौल की 17,601 वर्ग गज भूमि शॉपिंग काम्पलेक्स बनाने हेतु नगरपरिषद नारनौल को हस्तांतरित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- नगर परिषद नारनौल इस भूमि के हस्तांतरण के लिए कलैक्टर रेट का भुगतान करेगी। वाणिज्य उपयोग हेतु वर्ष 2018-19 के लिए कलैक्टर द्वारा भूमि का मूल्यांकित अनुमानित बाजार मूल्य 35,000 रुपये प्रति वर्ग गज है और भूमि का कुल अनुमानित मूल्य 61.6 करोड़ रुपये है।
- चण्डीगढ़, 25 सितम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में सेना के सिपाही शहीद सत्यनारायण की बेटी श्रीमती सुजिता कुमारी को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की है।
- उसे एक विशेष मामले के तौर पर नीति में ढील देते हुए गु्रप ‘सी’ के पद पर अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जाएगी।
- सेना के सिपाही सत्यनारायण, जो गांव और डाकघर मामडिया अहिर, तहसील व जिला रेवाड़ी के निवासी थे, ने 9 नवम्बर, 1988 को ‘ऑपे्रशन मेघदूत’ के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था। उस समय शहीद की बेटी 10 मास की थी। अब उसने अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया है और वह एम.ए, बी.एड है तथा गु्रप सी के पद के लिए योग्य है। हालांकि, सरकारी नीति के अनुसार, केवल आश्रित बेटा या बेटी या पत्नी, जो कमाई नहीं कर रहा है, नियुक्ति के लिए पात्र है। इसलिए, इस मामले में, सरकार ने शहीद की बेटी सुजीता कुमारी, जो शादी-शुदा है, को अनुकम्पा आधार पर गु्रप सी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है।
- 4 जनवरी, 2006 को शहीदों के आश्रितों को 2.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी, जिसे 25 अगस्त, 2014 को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया और फिर वर्तमान राज्य सरकार ने 6 मार्च, 2017 को इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया।
- चण्डीगढ़, 25 सितम्बर - हरियाणा के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पहल पर उत्तरी राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने कीपहल तथा एक राष्ट्र एक कर की पद्घति पर आज यहां चण्डीगढ़ में आयोजित उत्तरी राज्यों के वित्त मंत्रियों व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की बैठक में उत्तरी राज्यों में पैट्रोल व डीजल की दरों पर एक समानता लाने पर सहमति बनी और इसके लिए सभी राज्यों के अधिकारियों की एक उप-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी बैठक 15 दिनों में बुलाई जाएगी और यह कमेटी अपनी-अपनी राज्य सरकारों को इसकी सिफारिशें देगी।
- बैठक के उपरांत पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के वित्त मंत्री व अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली की ओर से उप-मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया व पंजाब की ओर से वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने हिस्सा लिया, जबकि अन्य राज्यों की ओर से उच्चाधिकारियों ने बैठक में उपस्थिति दर्ज की।
- वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सलाह पर सभी उत्तरी राज्यों के लिए एक समान आबकारी नीति लागू की जाएगी ताकि शराब की दरो में सभी उत्तरी राज्यों में एक समानता रहे। इसी प्रकार, पंजाब की ओर से सुझाव दिया गया कि सभी उत्तरी राज्य परिवहन के लिए भी एक ऐसी ही नीति बनाकर सहयोग करें ताकि रजिस्ट्रेशन व परमिट फीस से राजस्व की हानि राज्यों को न हो, क्यों पंजाब व हरियाणा के कई ट्रकों व अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों से है। आबकारी एवं परिवहन के लिए भी अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है, जो एक समान दरें लागू करने पर अपनी-अपनी राज्य सरकारों को रिपोर्ट देंगी।
- प्रतिनिधियों ने हरियाणा की मेजबानी का स्वागत करते हुए कहा कि 2015 के बाद उत्तरी राज्यों की यह दूसरी बैठक है। इसके लिए वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु व हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल के विशेष आभारी हैं।
- बैठक में चण्डीगढ़ के गृह सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, हरियाणा की कराधान आयुक्त श्रीमती अशिमा बराड़ के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी उपस्थित थे।
- चण्डीगढ़, 25 सितम्बर - हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने युवाओं का आहवान किया कि वे भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स जैसी संस्थाओं से जुडकर चरित्र निर्माण का कार्य करे, जिससे उनमें देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी।
- श्री आर्य आज यहॉ राजभवन मे भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स की टीम से मिल रहे थे। भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के चीफॅ नेशनल कमीशनर डा0 के.के. खडेलवाल ने राज्यपाल से मुलाकत कर उन्हे स्काउट्स का स्कार्फ तथा पुस्तक भेट की । वट् ईज स्काउट्स नामक यह पुस्तक डा0 अनिल जैन व डा0 के.के. खण्डेलवाल द्वारा लिखी गई है।
- राज्यपाल श्री आर्य ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य युवा पीढी के चरित्र पर निर्भर करता है । युवा चरित्रवान होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, देश और तरक्की की राह पर और ज्यादा तेज गति से आगे बढेगा। उन्होंने कहा की भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के इतिहास से पता चलता है कि संस्था ने देश के युवाओ मे राट्रभक्ति की भावना जागृत की है। इसी कारण से यह संस्था दुनिया के 165 देशो मे फैली हुई है, इससे 55 लाख युवा जुड़े है । भारत मे 9 लाख से भी अधिक युवा शामिल है । यह संस्था दुनिया की सबसे बड़ी युथ युनीफोर्मड संस्था है ।
- श्री आर्य ने कहा की हरियाणा के कई विश्वविधालयो मे स्नातक स्तर तक की कक्षाओ मे दखिले के लिए पांच प्रतिशत तक अंक दिये जाते है । जो एक अच्छी गतिविधि है उन्होने कहा की भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त युवाओ को रेलवे मे नौकरी पाने के लिए तरजीह भी दी जाती है। उन्होने सस्थां के पदाधिकारियो से कहा कि वे भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवसाय से जोड़े ताकि युवाओ को भविष्य मे रोजगार मिल सके ।
- भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के राष्ट्रीय चीफॅ नेशनल कमीशनर डा0 के.क.े खंडेलवाल ने सस्थां के कार्यक्रमो एंव प्रशिक्षण सम्बन्धित प्रकिया की जानकारी दी ।
- उन्होने बताया की भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स संस्था द्वारा अनुशासन चरित्र और देश भक्ति से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसके साथ-साथ भविष्य मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे व्यावसायिक दृष्टीकोण को भी ध्यान मे रखा जाएगा। उन्होने यह भी बताया की देश और प्रदेश के स्कूल और महाविद्यालयों मे ज्यादा से ज्यादा युवाओ को जोड़ा जा रहा है, युवा ही देश का भविष्य है, भारतवर्ष तो वेसे भी युवा राष्ट्र है जिसकी 65 प्रशित आबादी युवा है ऐसे मे स्काउट्स एण्ड गाईड्स जैसी संस्था की जिम्मेवारी और अधिक हो जाती है । उनका प्रयास रहेगा की इस जिम्मेवारी को वे बखुबी निभाएगे ।
- पहले से तय कार्यक्रम मे आज बाबा मस्तनाथ विश्वविधालय, रोहतक के कुलपति मेजर जनरल राजिन्द्र यादव भी राज्यपाल से मिले और अपने विश्वविधालयो की गतिविधियों व कार्यक्रमों की जानकारी दी। गुरूग्राम सांस्कृतिक गौरव समिति के प्रधान श्री अजय सिंगल ने भी राज्यपाल से भी मुलाकात की और समिति के कार्यो पर चर्चा की।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर - हरियाणा सरकार ने समाज में शांति एवं सद्भाव बनाने और लिंचिंग व भीड़ हिंसक घटनाओं में लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने से रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी घटनाओं को रोकने और स्थिति से निपटने के लिए, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे गैर-जिम्मेदार और भड़काऊ संदेश, वीडियो और अन्य सामग्री जो भीड़ हिंसा को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें सख्ती से प्रतिबंधित किया हैं। उन्होंने बताया कि कानून के प्रावधानों के तहत, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामले दर्ज किये जाएंगे। नोडल अधिकारी ऐसे मामलों की जांच करेंगे ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके।
- उन्होंने बताया कि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है औेर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्देश दिये गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं ।
- उन्होंने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जो पहले से सूचना प्राप्त होने के बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने में विफल रहेंगे। आमजन से अनुरोध है कि वह शांति और सद्भाव बनाए रखें और अपने हाथों में कानून लेने की बजाय किसी भी संदिग्ध घटना के बारे में अपने निकट पुलिस अधिकारियों को सूचित करें ।
- चंडीगढ़, 25 सितंबर - हरियाणा के पंचकूला में 27 सितंबर 2018 को एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव होगा, जिसमें जर्मनी, चीन, ब्राजील, रूस, इटली, साऊथ कोरिया, साऊथ अफ्रीका, यूक्रेन, थाइलैंड, टर्की, कोलंबिया, सिंगापुर, चैक गणराज्य समेत कई देशों के लगभग 400 कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
- इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के समन्वयक व रिजनल डायरेक्टर श्री गजेंद्र फौगाट ने बताया कि कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय व रिदम ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के अलावा कई मंत्री भी अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे।
- उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न देशों के कलाकार लोकगीत एवं नृत्य के माध्यम से अपने-अपने देश की कला एवं संस्कृति की छटा बिखरेंगे। पंचकूला के इंद्रधनुष अॅडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम में विदेशी कलाकारों का स्वागत ढ़ोेल, नगाड़े, तीसे, बीन, तुंबे, ढ़पली व अन्य वाद्य यंत्रों के मधुर धुनों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल, विभाग के महानिदेशक श्री महेश्वर शर्मा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के निदेशक प्रो. अरविंद्र सिंह कंग व अतिरिक्त निदेशक श्री मनीष जांगड़ा समेत कई विरष्ठ अधिकारी उत्सव की तैयारियों में जोर-शोर से जुटे हैं।