मंगलवार, February 26, 2019
- चंडीगढ़, 26 फरवरी- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन ने कहा कि लोकतंत्र में महिला शक्ति को उचित आयाम देने के लिए महिलाओं को अपने वोट डालने के अधिकार का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रदेश में महिला मतदाताओं की मत प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाए। इसके साथ ही पहली जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पात्र मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें।
- श्री रंजन आज यहां आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई राज्य स्तरीय व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और भागीदारी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
- बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री रंजन ने कहा कि पुरूषों की तुलना में महिला मतदाताओं की मत प्रतिशतता में कमी आई है। इस कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए महिला महाविद्यालयों में विशेष कैंप लगवाएं जिसमें महिलाओं के वोट बनाने पर जोर दिया जाए। इसी कड़ी में 8 मार्च, 2019 को वुम्नस डे पर पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित राजकीय महाविद्यालय में एक विशेष कैंप का आयोजन भी किया जाएगा।
- श्री रंजन ने कहा कि इस बार सर्विस वोटर जैसे सैनिक और अर्धसैनिक-बल के लिए बहुत सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले सर्विस वोटर के पास बैलेट पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता था तो कई बार वह समय पर नहीं पहुंच पाता था या सर्विस वोटर की पोस्टिंग बदल जाती थी। इसलिए इस बार बैलेट ऑनलाइन माध्यम से उनके वर्तमान पोस्टिंग स्टेशनों पर पहुंच जाएंगे। बैलेट ऑनलाइन पहुंचने से सर्विस वोटर भी अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बैलेट वापिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगा, जिसकी पूरी तरह से ट्रैकिंग की जाएगी।
- श्री रंजन ने कहा कि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं का पंजीकरण बहुत कम है। इसलिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहली जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पात्र मतदाताओं को वोटर कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए कालेजों व उच्च शिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे चुनाव शिक्षण क्लबों के माध्यम से जांच करें कि सभी विद्याथियों के वोटर कार्ड बने हैं या नहीं। जिन विद्यार्थियों के वोटर कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित करें व उनके कार्ड बनवाने के लिए संबधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारियों से सम्पर्क करें। उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों को भी इस कार्य में शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वोट बनवाने और वोट डालने से संबंधित स्लोगन्स लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, लोगों की सुविधा के लिए पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन का नंबर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने प्रात: असेंबली के समय मतदान की महत्ता के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए भी कहा ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के संबंध में जागरूक कर सकें। इसके साथ ही विद्यार्थियों को सर्विस वोटर के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाए ताकि वे अपने परिवार को इसकी जानकारी दे सकें।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को मतदाताओं में हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1950 का प्रचार व प्रसार करने के भी निर्देश दिये। इस टोल फ्री नम्बर से वे एसएमएस या कॉल करके अपने वोट, पोलिंग स्टेशन, बीएलओ का संपर्क नंबर इत्यादि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में वोट बनवाने का कार्य बंद हो जाएगा, इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों तथा छात्रों को जल्दी से जल्दी वोट बनवाने के लिए प्ररित करें।
- श्री रंजन ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न साधनों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि मतदान प्रतिशतता में और वृद्धि की जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में पंजीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हार्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, केबल टीवी, रैली, प्रचार वाहन, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वयं सहायता समूह, राजनैतिक पार्टियों के साथ बैठक, बसों, भजन मंडली, नाटक मंडली, साईकिल रैली इत्यादि माध्यमों का प्रयोग किया जाए।
- चंडीगढ़, 26 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज भारतीय वायु सेना द्वारा सीमा पार की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश के नागरिकों को इस बात का संतोष है कि पाकिस्तान को उसकी करनी का फल मिल गया है।
- मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां एक पत्रकार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कही।
- उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान आंतकवादियों की सहायता करता है, इसलिए उसे जवाब देना अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सेना पर छोड़ दिया था कि कार्रवाई के लिए समय व स्थान वह स्वयं तय करे।
- चंडीगढ़, 26 फरवरी- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं कक्षा की समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे आई.टी.आई. के छात्र-छात्राओं को नौकरी तथा उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर मिलेंगे।
- हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री विपुल गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समकक्षता प्राप्त करने के लिए 8वीं स्तर के आई.टी.आई. व्यवसायों के छात्र-छात्राओं को दो वर्षीय कोर्स पूर्ण करने उपरान्त 10वीं स्तर की समकक्षता प्राप्त करने हेतु हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं स्तर की हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषा की परीक्षा देनी होगी। यह समकक्षता एक वर्षीय 8वीं स्तर के आई.टी.आई. कोर्स तथा दूसरे वर्ष की अप्रैंटिसशिप करने उपरान्त भी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध रहेगी।
- उन्होंने बताया कि आई.टी.आई. के छात्र-छात्राओं को दो वर्षीय कोर्स पूर्ण करने उपरान्त 12वीं स्तर की समकक्षता प्राप्त करने हेतु बोर्ड की 12वीं स्तर की हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। यह समकक्षता एक वर्षीय 10वीं स्तर के आई.टी.आई. कोर्स व दूसरे वर्ष की अप्रैंटिसशिप करने उपरान्त भी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध रहेगी।
- श्री गोयल ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निकलने वाली प्रतिभाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ‘सक्षम हरियाणा’ के नाम से एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रदेश में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एन.सी.वी.टी. से एफीलिऐटिड हैं।
- चंडीगढ़, 26 फरवरी- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव घोषणा से पूर्व सरकार द्वारा जारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश यदि आचार संहिता लागू होने से पूर्व अमल में नहीं आते हैं तो आयोग की पूर्व अनुमति के बिना अधिकारी / कर्मचारी उस पद का कार्यभार नहीं सम्भाल सकेगा। जिसके लिए उस अधिकारी / कर्मचारी द्वारा पदभार न संभालने का पूर्ण औचित्य सहित एक प्रस्ताव सरकार को भेजना होगा। इसके बाद सरकार को वह प्रस्ताव आयोग की स्वीकृति हेतु भेजना होगा।
- हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्रजीत ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों से स्पष्ट है कि चुनाव के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर आचार संहिता लागू होने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। जहां प्रशासनिक परिश्रम के कारण किसी अधिकारी का स्थानान्तरण आवश्यक माना जाता है, राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ आयोग से पूर्व मंजूरी के लिए संपर्क कर सकती है।
- उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मण्डलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी जो चुनाव के संचालन से जुड़े है, शामिल हैं। इसेक अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे रेंज आईजी औरडीआईजी जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के तहत आयोग में प्रतिनियुक्त हैं, वे भी इन निर्देशों में शामिल हैं। निर्वाचन कार्यो की तैयारी के लिए लगाए गए अन्य अधिकारी जैसे सेक्टर औरजोनल अधिकारी, ट्रांसपोर्ट सेल, ईवीएम सेल, पोल मैटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल, ट्रेनिंग सेल, प्रिंटिंग सेल आदि वरिष्ठ अधिकारी, जिनकी राज्य में चुनाव प्रबंधन में भूमिका होती हैं, भी आयोग की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं।