चंडीगढ़ 16 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन विधेयक-2020 ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही अधिनियम, 2019’ को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इस अधिनियम को ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही (संशोधन) अधिनियम, 2020’ कहा जाएगा और यह आधिकारिक गजट में अधिसूचित होने के बाद उसी तिथि से लागू होगा।
‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही अधिनियम, 2019’ के प्रावधानों पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा की टिप्पणियों के लिए इसका मसौदा उन्हें भेजा गया था।
तदनुसार, प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), हरियाणा और प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार किया जाए और ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही अधिनियम, 2019 के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किये जाएं।
इसलिए, ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही अधिनियम, 2019 पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार, हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही (संशोधन) विधेयक, 2020 तैयार किया गया है।