सोमवार, November 11, 2019

चंडीगढ़, 11 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में की गई घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने गांवों में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाते के उद्देश्य से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 की उपधारा 1 व 2 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उपधारा 1 के तहत पारित प्रस्ताव के आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होने की समय-अवधि को 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 15 जनवरी करने के लिए धारा 31 की उपधारा 2 में भी संशोधन प्रस्तावित है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ये प्रस्तावित संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार उस ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जहां किसी भी वर्ष की पहली अप्रैल से शुरू होने तथा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पदासीन पंचों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गत दिनों सदन में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने की समयावधि 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, यह भी घोषणा की गई थी कि गांव में प्रतिबंध का प्रस्ताव पंचों के बहुमत की बजाय ग्राम सभा द्वारा पारित किया जाएगा ताकि निर्णय लेने की प्रकिया में और अधिक भागीदारी बढ़ाई जा सके।