बुधवार, June 12, 2019

चंडीगढ़, 12 जून- केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन चालन (ड्राइविंग) लाइसेंस के लिए की गई आठवीं कक्षा उतीर्ण की शैक्षणिक योग्यता में एक वर्ष की समयावधि के लिए छूट रहेगी।

केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गडकरी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की नई दिल्ली में परिवहन भवन में हुई बैठक में वाहन चालन (ड्राइविंग) लाइसेंस के लिए प्रार्थियों की निर्धारित की गई आठवीं कक्षा उतीर्ण होने की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने की दिशा में नियमों में छूट देने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन चालन (ड्राइविंग) लाइसेंस के लिए निर्धारित की गई आठवीं कक्षा उतीर्ण होने की शैक्षणिक योग्यता में एक वर्ष की समयावधि के लिए छूट की दिशा में नियमों में परिवर्तन किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आठवीं कक्षा उतीर्ण की शैक्षिक योग्यता में छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा विशेषकर मेवात क्षेत्र के लगभग 20,000 चालकों के वाहन चालन (ड्राइविंग) लाइसेंसों का नवीनीकरण हो सकेगा और नए प्रार्थी भी अपने नए वाहन चालन (ड्राइविंग) लाइसेंस बनवा सकेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के उपरांत केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत किए हुए शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान के संदर्भ में संशोधन करवाया जाएगा या कोई और समाधान का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जरनल वी के सिंह, हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त स्थानीय आयुक्त श्री चंद्रशेखर खरे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उच्चाधिकारी मौजूद थे।