चंडीगढ़ 16 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग (ग्र्रुप क) सेवा नियम, 2019 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।
नियमों के अनुसार आयोग में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 21 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
उप विधि परामर्शी और उप-सचिव के पद को सहायक विधि परामर्शी में से पदोन्नति द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
इसी प्रकार, विधायी अधिकारी (हिंदी) और उप सचिव के पद को उप विधायी अधिकारी (हिंदी) में से पदोन्नति द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
अवर सचिव (सामान्य) के पद को अधीक्षक (सामान्य)/ निजी सचिव में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
उप-विधायी अधिकारी (हिंदी) के पद को कोडिफिकेशन एवं पब्लिकेशन अधिकारी (हिंदी) या सहायक विधायी अधिकारी (हिंदी) में से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
सहायक विधि परामर्शी के पद को कोडिफिकेशन एवं पब्लिकेशन अधिकारी (अंग्रेजी) या अधीक्षक (विधि) में से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।