गुरूवार, August 22, 2019

चंडीगढ़ 16 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि इन नियमों में संघ लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुरूप अधिक समानता और एकरूपता लाई जा सके।

इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

अब संशोधन के उपरांत, एचसीएस (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं के पद के लिए मुख्य लिखित परीक्षा में 4 पेपर (तीन अनिवार्य और एक वैकल्पिक) होंगे। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य और वैकल्पिक पेपरों के लिए पहले से अधिसूचित 23 वैकल्पिक विषयों और पाठ्यक्रम की सूची अपरिवर्तित रहेगी। वर्तमान में, एचसीएस और संबद्ध सेवाओं की मुख्य लिखित परीक्षा में 5 पेपर नामत: अंग्रेजी, हिंदी एवं सामान्य अध्ययन के लिए एक-एक पेपर और 23 वैकल्पिक विषयों की सूची में से चुने जाने वाले दो वैकल्पिक विषयों के लिए एक-एक पेपर शामिल हैं।

इस संशोधन के उपरांत चार पेपर वाली मुख्य लिखित परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी। अंग्रेजी का पेपर-ढ्ढ (अंग्रेजी निबंध सहित) और हिंदी का पेपर-ढ्ढढ्ढ (हिंदी निबंध सहित) (देवनागरी लिपि में) 100-100 अंकों का होगा जबकि सामान्य अध्ययन के पेपर-3 और 23 वैकल्पिक विषयों की सूची से चुने जाने वाले एक विषय के पेपर-ढ्ढङ्क के लिए 200-200 अंक होंगे।

परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक (निबंध) प्रकार के होंगे और प्रत्येक पेपर तीन घंटे की अवधि का होगा। उम्मीदवारों के पास भाषा या साहित्य के पेपर को छोडक़र, अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में देने का विकल्प होगा।