गुरूवार, July 18, 2019

चण्डीगढ़, 18 जुलाई- हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पूर्व अनुमति के बिना अपने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की अल्प अवधि प्रतिनियुक्ति न करें।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि किसी कार्यालय में किसी पद की कमी को देखते हुए केवल अतिरिक्त कार्यभार ही दिया जाए, यदि विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव के लिए किसी कार्यकारी दिशानिर्देश या नियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, तो उन निहित शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक एकल मामले में केवल मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन के साथ ही किए जाएं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाईन स्थानातंरण नीति के क्रियान्वयन से स्थानातंरण विसंगति के तत्व को कम किया गया है परंतु प्राय: यह देखने में आया है कि कर्मचारियों की अल्पावधि प्रतिनियुक्ति के लिए विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों की शक्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किए हैं।