मंगलवार, August 27, 2019

चंडीगढ़, 27 अगस्त- हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत 2544 जेबीटी शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए इन शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा चुने गए पसंदीदा जिलों में करके सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार के इस कदम से शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हुआ है।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विजऩ है कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो और हर बच्चा श्रेष्ठ बने। यह तब होगा जब शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए शिक्षकों की परेशानियों को दूरा करना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए सरकार ने ऑनलाइन स्थानातंरण नीति आरंभ की, जिससे शिक्षकों का अपने चुने हुए स्थान पर स्थानांतरण होता है और वे पूरे मन से बच्चों को शिक्षित करेंगे।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से 2019 तक 5 बार ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। वर्ष 2019 में प्राधानाचार्य, पीजीटी और हेड-मास्टर की ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव चलाई गई, इसके तहत 15858 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ और 94 प्रतिशत शिक्षकों को अपनी पसंद का स्थान मिला। इसके अलावा, अंतरजिला स्थानांतरण ड्राइव के तहत जेबीटी शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा अब ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत जेबीटी और सी एंड वी शिक्षकों का जिलों के अंदर उनके द्वारा चुने गए स्टेशनों पर स्थानांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही, टीजीटी, प्राथमिक विद्यालय प्राधानाध्यापक का पूरे राज्य में स्थानांतरण किया जाएगा। आवेदन के लिए पोर्टल 28 अगस्त शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। अब तक लगभग 6 हजार शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में विज्ञान संकाय के पी.जी.टी. की उपलब्धता कम होने की स्थिति में विभाग द्वारा विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को शिक्षक उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर 303 ऐसे विद्यालयों की पहचान की है जिनमें 11वीं व 12वीं की प्रत्येक कक्षा में विज्ञान संकाय पढऩे वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है और दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या 15 से कम है। ऐसे विद्यालयों के विद्यार्थियों को अधिकतम 10 कि.मी. के दायरे में चिन्हित कम्पलैक्स विद्यालयों में समायोजित किया गया है और उन विद्यालयों में विज्ञान संकाय के सभी पी.जी.टी. उपलब्ध करवाये गए हैं। कम्पलैक्स विद्यालयों में समायोजित किये जाने वाले विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को इन विद्यालयों में आने जाने हेतू विभागीय नीति अनुसार राशि भी प्रदान की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि स्थानान्तरण नीति 2016 (संशोधित 2017) में ग्रीवांस रिडरेसल का भी प्रावधान दिया गया है, इसके तहत 1 प्रतिशत से भी कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण नीति से सभी शिक्षक संतुष्ट हैं। इस सफलता के कारण ही आज 14 राज्य हरियाणा की इस ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का अनुसरण कर रहे हैं।