शुक्रवार, August 30, 2019

चंडीगढ़, 30 अगस्त-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम,1986 को निरस्त करते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-ए अधिकारियों के संबंध में मॉडल सेवा नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई। नए नियमों को हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2019 कहा जाएगा।

वर्ष 1986 में तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-ए अधिकारियों की सेवाओं को संचालित करने वाले सेवा नियम अर्थात् हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 1986 प्रकाशित किए गए थे। इन नियमों के लागू होने के बाद, तकनीकी शिक्षा विभाग के संस्थानों में अनेक नए पाठ्यक्रम जैसे सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन, खाद्य प्रौद्योगिकी और प्लास्टिक इंजीनियरिंग शुरू हुए। इसके अलावा, नए पदों का सृजन और पदों का पुनर्गठन किया गया। इन परिवर्तनों को सेवा नियमों में शामिल किया जाना आवश्यक था और अब मॉडल सेवा नियमों में इन्हें शामिल किया गया है।

इसी प्रकार, मंत्रिमण्डल ने हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2001 को निरस्त करते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी अधिकारियों के संबंध में भी मॉडल सेवा नियमों को स्वीकृति प्रदान की। नए नियमों को हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2019 कहा जाएगा। वर्ष 2001 में तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी अधिकारियों की सेवाओं के संचालन के लिए सेवा नियम अर्थात् हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2001 लागू किए गए थे। इन नियमों के लागू होने के बाद, तकनीकी शिक्षा विभाग के संस्थानों में फैशन डिजाइन फैशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू हुए। इसके अलावा, नए पदों का सृजन और पदों का पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जैसे कुछ पाठ्यक्रम शुरू किए गए। इन परिवर्तनों को सेवा नियमों में शामिल किया जाना आवश्यक था और अब इसे मॉडल सेवा नियमों के अनुसार किया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न पालिकाओं के तहत अनुबंध आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवर मैन की सेवाओं को पालिका रोल पर लेने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने मानवशक्ति उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों के माध्यम से 24 मई, 2018 तक अनुबंध आधार पर राज्य के विभिन्न अग्निशमन केन्द्रों में कार्यरत 1,366 फायरमैन और फायर ड्राइवर्स को भी पालिका रोल पर लेने की स्वीकृति प्रदान की। इस सभी सफाई कर्मचारियों, सीवर मैन, फायरमैन और फायर ड्राइवर्स को मौजूदा वेतन दिया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सेवारत रक्षा कर्मियों तथा भूतपर्वू सैनिकों के लिए झज्जर के सैक्टर-6 और फरीदाबाद के सैक्टर-56, 56ए में भूमि की खरीद एवं विकास और आवासीय फ्लैटों के निर्माण हेतु हरियाणा आवास बोर्ड, पंचकूला द्वारा 34 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण लेने और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की गई।