शुक्रवार, जनवरी 3, 2020

चण्डीगढ़, 3 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तेजाब पीडि़त महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मौजूदा योजना के तहत 2 मई, 2011 को या उसके बाद तेजाबी हमलेे से पीडि़त ऐसी किसी भी महिला या लडक़ी, जोकि घटना की तीथि से कम से कम तीन वर्ष पहले से हरियाणा में रह रही हो, को ही वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि, संशोधन के बाद, हरियाणा राज्य में रहने वाली ऐसी कोई भी महिला या लडक़ी इस योजना के तहत वित्तीय लाभ के लिए पात्र होगी जिसने तेजाबी हमले का सामना किया है। हालांकि, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के बाद पीडि़ता को वर्तमान तिथि से वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसी तेजाबी हमले की पीडि़ताओंं को कोई बकाया राशि नहीं दी जाएगी।