शुक्रवार, जनवरी 31, 2020

चंडीगढ़, 31 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 के नियम 13 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क की दर को संशोधित किया गया है। जिन रियल एस्टेट डिवेलपर्स ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उनसे पांच साल की अवधि के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक साल के लिए 4 प्रतिशत, दो साल के लिए 7 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 5 साल के लिए 12 प्रतिशत की फीस ली जाएगी।

इसी तरह, रियल एस्टेट डिवेलपर्स, जिन्होंने अंशपूर्णत: प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, उनकेलिए नवीनीकरण फीस की दर एक साल के लिए एक प्रतिशत, दो साल के लिए दो प्रतिशत, तीन साल के लिए 2.5 प्रतिशत और पांच साल के लिए 3.5 प्रतिशत तय की गई है।