शनिवार, February 1, 2020

चंडीगढ़, 31 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए सामान्य सिद्धांतों को मंजूरी दी गई।

यहां यह उल्लखनीय है कि श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए थे कि 500 से अधिक स्वीकृत पदों वाले सभी विभाग ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार करेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानान्तरण के लिए सामान्य सिद्धांतों को अनुमोदन के लिए आज मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा गया। सामान्य सिद्धांतों का उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करना, कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि को अधिकतम करना और विभाग के प्रदर्शन में सुधार करना है।

इन सिद्धांतों के अनुसार, सामान्य स्थानान्तरण वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को एक क्षेत्र में 5 साल की अवधि के बाद जनहित में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकेगा। जनहित में भरे जाने वाले पदों, पदोन्नति और सीधी भर्ती के कारण आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी भी स्थानांतरण/पोस्टिंग की जा सकती है। ऑनलाइन प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी की जाएगी और इसे 31 मार्च के बाद या विभाग की सुविधा के अनुसार लागू किया जाएगा।

स्वेच्छा से स्थानांतरण ड्राइव में भाग लेने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग समय और कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने एक ही स्थान पर पांच साल पूरे कर लिए हैं और जो पॉलिसी के तहत स्थानांतरित किए जाते हैं, उसे जनहित में स्थानान्तरण के रूप में माना जाएगा और उन्हें नियमों के अनुसार ज्वाइनिंग समय और कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट प्रदान प्रदान किया जाएगा।

किसी विशेष स्टेशन पर कर्मचारियों की अनुपातहीन संकेन्द्रण से बचने के लिए विभाग उनके स्वीकृत पदों को युक्तिसंगत बनाएगा और स्थानान्तरण ड्राइव में खाली रखे जाने के लिए वास्तविक पदों को ब्लॉक भी करेगा। किसी कर्मचारी को रिक्त पद के आवंटन के लिए मेरिट कुल 80 अंकों में से कर्मचारी द्वारा अर्जित बिंदु के कुल समग्र स्कोर पर आधारित होगी। उच्चतम अंक अर्जित करने वाले कर्मचारी विशेष रिक्ति पर स्थानांतरित होने के हकदार होंगे। किसी रिक्ति के विरूद्ध कर्मचारी का दावा तय करने के लिए आयु मुख्य कारक होगी क्योंकि कुल अंकों में से इसके लिए 60 अंकों का वेटेज होगा।

विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा अधिकतम 20 अंकों का विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इन श्रेणियों में 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, विधवा / तलाकशुदा / अलग हुई / अविवाहित महिला कर्मचारी/ सेवारत सैन्य कर्मियों/ राज्य से बाहर काम करने वाले कर्मियोंकी पत्नी, विधुर, गंभीर रोग से ग्रस्त, निशक्त या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, दंपत्ति मामले आदि शामिल हैं।

हालांकि, अंधता जैसी शत प्रतिशत निशक्तता वाले व्यक्तियों और 80 प्रतिशत या अधिक लोकोमोटिव निशक्तता वाले व्यक्तियों को छूट दी जाएगी। उन्हें उनकी पसंद के स्टेशन दिए जाएंगे। नूंह और मोरनी के दूरदराज के इलाकों में जाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे कर्मचारी, जिनके गृह जिला नूंह और पंचकूला हैं, वे इस प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।