चण्डीगढ़, 23 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं प्राधिकरणों की 15 मार्च, 2020 और उसके बाद की सभी बकाया राशियों के भुगतान को 15 मई, 2020 तक स्थगित करने, इस अवधि के लिए ऐसे सभी भुगतानों पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट देने, सरकार, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के भवनों एवं दुकानों के किराए की छूट देने, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिक्सड चार्ज पर 25 प्रतिशत की छूट देने, सभी सरकारी अनुबंधों में इस अवधि को शून्य अवधि(फ्रोजन पीरियड) मानने तथा कंटेनमेंट जोन में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों और राज्य में सभी एक्रेडिटिड एवं मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए 30 जून, 2020 तक 10 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए घोषित 50 लाख रुपये के जीवन बीमा का लाभ राज्यभर में कोविड आइसोलेशन वार्डस, कोविड आईसीयू और कोविड ओटीज़ में तैनात सभी डॉक्टरों, नर्सों और गु्रप सी एवं डी के कर्मचारियों को दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यहां ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के दौरान राज्य के लोगों को संबोधित करने के तुरंत बाद संकट की इस घड़ी में आम लोगों को तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए मीडियाकर्मियों के जज्बे की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी मीडियाकर्मी, चाहे वे एक्रेडिटिड हों या मान्यता प्राप्त हों, को 30 जून, 2020 तक कोविड-19 के विरुद्ध 10 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारी जिनमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पुलिस कर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल है, को भी 30 जून, 2020 तक 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया में लगे सभी पंजीकृत किसान, आढ़ती एवं मजदूर और खरीद एजेंसियों के सभी कर्मचारी चाहे वे नियमित, अंशकालिक या अनुबंधित हों, को भी 30 जून, 2020 तक 10 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ मिलेगा।
विशेष रूप से, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप इन्क्यूबेटर सेंटर में संचालित सभी स्टार्टअप से 15 मार्च से 15 मई, 2020 तक किराया नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार, ऑटो, मोटर कैब, मैक्सी कैब, बस और ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों को 15 मार्च से 15 मई, 2020 की अवधि के लिए मोटर वाहन कर की समानुपातिक छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों के सभी अनुबंधों में इस अवधि को फ्रोजन या शून्य अवधि माना जाएगा और ऐसे सभी भवनों, परियोजनाओं और उपकरण आपूर्ति जो कोविड-19 से संबंधित नहीं है, के लिए समयावधि बिना किसी जुर्माने के 15 मई, 2020 तक बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ऐसे उपभोक्ता, जिनके वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कनेक्शनों की दो महीनों (मार्च और अप्रैल) की अवधि की खपत जनवरी और फरवरी मास की खपत के औसत से 50 प्रतिशत कम है, के लिए फिक्स चार्ज में 10,000 रुपये तक की छूट दी गई थी। ऐसे उपभोक्ता, जिनका मासिक फिक्स चार्ज 40,000 रुपये से अधिक है, को अब 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मासिक फिक्स चार्ज की शेष 75 प्रतिशत राशि जुलाई से दिसंबर, 2020 तक छ: समान किस्तों में वसूल की जाएगी। यह लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जिनकी खपत जनवरी और फरवरी महीने के औसत से 50 प्रतिशत से कम है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 अप्रैल,2020 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा सरकार के विभागों, बोर्डों और निगमों को 15 मार्च, 2020 तक किये जाने वाले भुगतान को 30 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि इस तरह के बकाए पर कोई जुर्माना ब्याज या अधिभार नहीं लगाया जाएगा और इस अवधि के लिए साधारण ब्याज लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस अवधि को 15 मई, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही इस बढ़े हुए साधारण ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि बोर्ड और निगम इससे अधिक छूट देना चाहते हैं तो वे अपने वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।