चंडीगढ़, 30 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने वित्त एवं योजना विभाग के स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित करने और निवारण प्रणाली को स्वीकृति देने के साथ-साथ इस योजना की मानक संचालन प्रक्रिया को घटनोत्तर स्वीकृति देने, स्व घोषणा के आधार पर परिवार की पात्रता का निर्धारण करने और नोडल एजेंसियों को आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया।
आरंभ में योजना के तहत शिकायत, यदि कोई हो, के निवारण के लिए महानिदेशक, खजाना एवं लेखा विभाग या सरकार द्वारा इस संबंध में नामित कोई अन्य अधिकारी नोडल एजेंसी होगा। वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव या सरकार द्वारा इस संबंध में नामित अन्य अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऐसे परिवार आते हैं, जिनके पास पाँच एकड़ (यानी 2 हेक्टेयर) या इससे कम भूमि है और सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 6000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना जैसी विभिन्न बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थी के योगदान का भुगतान किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का लाभार्थी के विकल्प के अनुसार नकद भुगतान किया जाएगा या उसके पारिवारिक भविष्य निधि खाते में डाला जाएगा।