मंगलवार, May 5, 2020

चंडीगढ़, 5 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में कुछ संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई। महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण आबकारी नीति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति 6 मई, 2020 से प्रभावी होगी और 19 मई, 2021 तक लागू रहेगी।

शराब के लाइसेंसों के संचालन पर महामारी के प्रभाव को कम करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से आबकारी नीति में ये संशोधन किए गये हैं।

संशोधन के अनुसार, एल-2, एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि 19 मई, 2021 तक रहेगी। सभी लाइसेंसधारक अपना लाइसेंस उसी लाइसेंस शुल्क पर संचालित करेंगे, जिस पर ये कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले आबंटित किए गए थे।

बहरहाल, लाइसेंसों के संचालन के दौरान हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। सभी प्रकार की शराब पर कोविड उप-कर लगाया जाएगा। देशी शराब के मामले में कोविड उप-कर 5 रुपये प्रति क्वार्ट, भारत में बनी विदेशी शराब के मामले में 20 रुपये प्रति क्वार्ट, स्ट्रॉग बीयर के मामले में 5 रुपये एवं अन्य बीयर के मामले में 2 रुपये और आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) के मामले में 375 मिलीलीटर से बड़े पैक पर 50 रुपये प्रति पैक होगा।

प्रतिभूति एवं लाइसेंस फीस की भुगतान अनुसूची में भी संशोधन किया गया है ताकि विद्यमान नकदी संकट की कठिनाई को दूर करने के लिए लाइसेंसधारकों को कुछ छूट दी जा सके। शराब के रिटेल आउटलेटस के संचालन का समय शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक होगा। अनुमत कक्ष की अनुमति नहीं होगी।

रिटेल लाइसेंसधारक केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। कन्टेनमैंट जोन में शराब की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे क्लोजर्स के लिए लाइसेंस फीस और कोटे के लिए अनुपातिक छूट दी जाएगी। रिटेल लाइसेंसधारकों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

ऐसे रिटेल आउटलेट के बंद होने के समय से 10 मिनट पहले किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी रिटेल आउटलेट के काउंटर पर किसी भी समय पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

सेल्समैन के साथ-साथ ग्राहकों को भी फेस मास्क पहनना होगा। लाइसेंसधारक को समुचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। उसे सेल्स काउंटर पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने होंगे।