गुरूवार, May 7, 2020

चंडीगढ़, 7 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के चलते राष्टï्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जरूरतमंद गरीब परिवारों को संकट की इस घड़ी में राशन उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ की गई ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ लोगों के लिए कारगर सिद्घ हुई है। इस नेक सोच के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना(एएवाई), गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे तथा अन्य प्राथमिकता वाले परिवारों(ओपीएच) के लाभार्थियों को प्रति सदस्य प्रति माह पांच किलोग्राम गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार आंबटित किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर राष्टï्रीय आपदा की घड़ी में अप्रैल, मई व जून तीन महीनों का राशन नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है। अप्रैल माह में 98 प्रतिशत गेहूं तथा 93 प्रतिशत दाल वितरित की गई। इस प्रकार राज्य में इस योजना के तहत, उक्त तीनों श्रेणियों के लगभग 27 लाख परिवारों के एक करोड़ 20 लाख सदस्यों को 58062 मीट्रिक टन गेहूं तथा 2512 मीट्रिक टन दाल का वितरण किया गया और इस प्रकार राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को लगभग 154 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया।

प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं या फोर्टिफाईड आटा, दो लीटर सरसों का तेल, एक किलोग्राम चीनी व एक किलोग्राम नमक भी उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह में 44456 मीट्रिक टन गेहूं, 16839 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड आटा, 1060 मीट्रिक टन चीनी, 2136000 लीटर सरसों का तेल तथा 1065 मीट्रिक टन नमक लाभार्थियों में वितरित किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा एएवाई परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार तथा बीपीएल व ओपीएच परिवारों को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य के अनुसार दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं आंबटित किया जाता है और राज्य सरकार ने अप्रैल माह में लाभार्थियों द्वारा राशन के लिए किये जाने वाली इस भुगतान राशि को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है और पात्र परिवारों को ही इस का लाभ मिले इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है फिर भी यदि किसी लाभार्थी को कोई शिकायत है तो वह विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 तथा 1967 (बीएसएनएल) पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा, संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक से भी संपर्क किया जा सकता है।