सोमवार, July 6, 2020

चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप क) सेवा नियम, 2019 बनाने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

पहले, सरकार द्वारा मुख्यालय पर उप-निदेशक (फार्मेसी) का पद स्वीकृत करने बारे स्वीकृति जारी की गई थी। परंतु उस समय द्घितीय श्रेणी (ग्रुप ख) का कोई भी पद औषधाकारक तथा मुख्य औषधाकारक के कैडर में नहीं था और उप-निदेशक (फार्मेसी) के सेवा नियम भी तैयार नहीं थे। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में मुख्य औषधाकारक के पद को तुरंत प्रभाव से द्वितीय श्रेणी (ग्रुप ख) घोषित किया गया था। इसलिए उप-निदेशक (फार्मेसी) का पद मुख्य औषधाकारक को पदोनति देकर भरा जा सकता है।

उप-निदेशक (फार्मेसी) का पद उंची जिम्मेवारी का है, जोकि राज्य में फार्मेसी सेवाओं का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करेगा और दवा देखभाल को योजना, प्रबन्ध व निगरानी के द्वारा बेहतर करेगा। उप-निदेशक (फार्मेसी) की सेवाएं राज्य में स्वास्थ्य और दवा सेवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगी, क्योंकि औषधाकारक एक तकनीकी अनुभवी चिकित्सा पेशेवर है। उप-निदेशक (फार्मेसी) का पद औषधाकारक, वरिष्ठï औषधाकारक, मुख्य औषधाकारक और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।