सोमवार, July 6, 2020
चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा-15 (1) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के शहरी निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक-अप अपार्टमेंट, जिनमें निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक दो सीढिय़ां हैं, सहित आवासीय भवनों के लिए अग्निशमन योजना की स्वीकृति के उद्देश्य के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा के मानदंड को मौजूदा 15 मीटर की ऊंचाई से बढ़ाकर 16.5 मीटर किया जा सके।
इस निर्णय से विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो छोटे आवासीय भूखंडों पर 16.5 मीटर की ऊंचाई तक की चार मंजिलों का निर्माण करना चाहते हैं।