चंडीगढ़ 6 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लाईसेंस के लिए 15 एकड़ की अधिकतम सीमा में छूट देने के लिए दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डऐबल प्लॉटिड हाउसिंग पॉलिसी, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में योजना के तहत बड़े आकार की कॉलोनियों का विकास करने में मदद मिलेगी और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को हतोत्साहित किया जा सकेगा।
संशोधन के अनुसार, दीन दयाल जन आवास योजना के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवासीय सैक्टर में 40 प्रतिशत कुल नियोजित क्षेत्र(एनपीए) की सीमा की शर्त के साथ 15 एकड़ की अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम-मानेसर शहरी परिसर की अंतिम विकास योजना के लिए परिभाषित 10 एकड़ की न्यूनतम क्षेत्र सीमा को भी शेष राज्य में अनुज्ञेय पांच एकड़ के बराबर किया जाएगा।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि दीन दयाल जन आवास योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम एवं अधिकतम कुल नियोजित क्षेत्र क्रमश: पांच एकड़ और 15 एकड़ निर्धारित है।
योजना के तहत 15 एकड़ की ऊपरी सीमा के फलस्वरूप विकास योजनाओं में दिए गए सैक्टर में छोटे-छोटे आकार की अनेक कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। सेक्टर में अनेक छोटी-छोटी कॉलोनियों के कारण भी गैर-लाइसेंसशुदा पॉकेट्स में अनधिकृत विकास हुआ। इसलिए, सामुदायिक स्थलों के बड़े क्षेत्र, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल भंडारण टैंक, सार्वजनिक पार्क जैसी आधारभूत सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था के लिए बड़े आकार की कॉलोनियों को उपयुक्त पाया गया है। इसके अलावा, ऐसी कॉलोनियों में सडक़, जलापूर्ति, सीवरेज जैसी सेवाओं के समेकन के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी और सामुदायिक जीवन के लिए बेहतर और प्रभावी नियोजन होगा। सैक्टर में भूमि के अधिकतम उपयोग से अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोका जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त, बैठक में अंतिम विकास योजना-2031 वत्सल वैली में दीन दयाल जन आवास योजना नीति का विस्तार करने और राज्य के सभी अन्य शहरों के साथ समानता लाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।