चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए प्रतिष्ठान/ उपक्रम / नए प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को एक हजार दिन की अवधि के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के कुछ प्रावधानों से छूट देने के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु अध्यादेश लाकर अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।
औद्योगिक विवाद(हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2020 उद्योगों को नई आर्थिक वास्तविकताओं के शीघ्र अनुकूलन और वृद्घि में मदद करेगा। इस अध्यादेश से निवेश को बढ़ाने तथा कार्यबल को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार निवेश बढ़ाने तथा आज के प्रतिस्पर्धी युग में कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नए प्रतिष्ठानों या नये उपक्रमों या नये प्रतिष्ठानों के वर्ग को श्रम कानूनों के कुछ प्रावधानों में छूट देकर उनके कारोबार को पटïरी पर लाने के लिए उनकी मदद करने हेतु उन्हें आगामी 1000 दिन के लिए रियायतें मुहैया करवाने के प्रति गम्भीर है।
राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार के लिए प्रदेश में नए औद्योगिक प्रष्ठिानों या नए उपक्रमों को इनकी स्थापना की तिथि से 1000 दिन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कुछ प्रावधानों से छूट देना संभव हो सकेगा। नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या नए उपक्रम का अर्थ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के वर्ग से है जो अध्यादेश लागू होने से 1000 दिन की अवधि के अंदर स्थापित किए गए हों।