सोमवार, July 6, 2020

चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण व्यवधानों के चलते रियल एस्टेट उद्योग के लिए राहत उपाय करने के लिए सीएलयू, लाइसेंस आदि की सभी परियोजनाओं के लिए 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक 7 माह के लिए अनुपालनाओं तथा ब्याज भुगतानों पर मोरटेरियम प्रदान करने का निर्णय लिया है। मोरटेरियम की अवधि का अर्थ है कि 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक अवधि को शून्य अवधि माना जाएगा।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

अनुमति या भुगतान के मामलों, जिनके लिए मोरेटोरियल की अनुमति होगी, में लाइसेंस मामलों के साथ-साथ सीएलयू के लिए-सहमति पत्र, लाइसेंस और सीएलयू वैघता, लाइसेंस नवीनीकरण और सीएलयू विस्तार, शुल्क और अधिभारों का भुगतान, बैंक गारंटी और हरियाणा अर्पाटमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 घोषणा का विलेख शामिल हैं।