मंगलवार, July 21, 2020

चंडीगढ़, 21 जुलाई - हरियाणा सरकार ने प्रदेश में न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी नए पुरुष कैदियों को उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट आने तक कारावास में रखने के लिए तुरंत प्रभाव से एक केंद्रीय जेल और तीन जिला जेलों को विशेष जेल (अस्थायी जेल) घोषित करने का निर्णय लिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन विशेष जेलों में केंद्रीय जेल-2, हिसार और जिला जेल, फरीदाबाद, करनाल एवं रेवाड़ी शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इन विशेष जेलों में कैदियों के परीक्षण और उपचार के लिए एक-एक चिकित्सा अधिकारी और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन जेलों में प्रतिनियुक्ति से पहले चिकित्सा अधिकारियों और पैरा मेडिकल स्टाफ का कोविड-19 के लिए परीक्षण हो और उसकी नेगटिव रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, प्राथमिकता के आधार पर कैदियों का कोविड-19 के लिए परीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि केवल सरकारी संस्थानों में रैपिड टेस्ट किट के बजाय आरटी-पीसीआर का उपयोग करके कैदियों का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में कैदी वार्ड स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव कैदी को इन वार्डों में भर्ती किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सिविल अस्पताल की मोबाइल टीम के माध्यम से जेल में ही तत्परता से ऐसे कैदियों या कर्मचारियों के कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूने लिए जाएं जो किसी कोविड पॉजिटिव कैदी या कर्मचारी के संपर्क में थे।