चंडीगढ़, 16 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020’ पेश करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पूरे राज्य में लागू होगा। यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने की तिथि से लागू होगा।
हरियाणा में संगठित अपराध को रोकने के लिए राज्य में समान कानून लागू करना अनिवार्य हो गया है, जो गैंगस्टर्स, संगठित आपराधिक गिरोहों के सरगनाओं और सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अपराधों से जुड़े मुकद्दमों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस अधिनियम के तहत अपराधों की ट्रायल से निपटने के लिए विशेष अदालतों और विशेष प्रोसिक्यूटर के लिए भी विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है।
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020 के पेश होने के साथ ही, राज्य विधान सभा द्वारा पूर्व में अनुमोदित ‘हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2019’ वापस ले लिया गया है।
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा संगठित नियंत्रण विधेयक, 2019 को वापस लेने और इसे संशोधित रूप में पेश करने के गृह विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया गया। 2019 का विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था। यह कुछ टिप्पणियों के साथ वापस आ गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2019 में सुझाव के साथ इसे संशोधित रूप में पेश करने का फैसला लिया। नया मसौदा विधेयक प्रस्ताव के लिए अगले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।