चंडीगढ़ 16 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने ‘आवास विभाग’ का नाम ‘सभी के लिए आवास विभाग’ के रूप में बदलने और विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों एवं स्वायत्त निकायों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही आवास योजनाओं के साथ-साथ स्टाफ को समायोजित करते हुए ‘सभी के लिए आवास निदेशालय’ का गठन करने तथा हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में परिणामी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।
इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
हरियाणा राज्य के निवासियों को सस्ते मकान/फ्लैट उपलब्ध करवाने और भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना, निम्न आय ग्रुप हाउसिंग योजना, मध्यम आय ग्रुप हाउसिंग योजना, रेंटल आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना और आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवास विभाग के प्रशासनिक सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आवास बोर्ड के माध्यम से आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवास विभाग का गठन किया गया था।
मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त विभाग का कार्यभार भी है, ने 28 फरवरी, 2020 को वित्त वर्ष 2020-2021 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी के लिए आवास विभाग नामक एक विभाग होगा, जो विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न आवास योजनाओं जैसे कि आवास बोर्ड हरियाणा की बीपीएल / ईडब्ल्यूएस के लिए आवास योजना, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, राजीव आवास योजना, ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आवास अग्रिम योजना, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आशियाना योजना और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की मकान की मरम्मत के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को समायोजित करेगा। इसके लिए विधान सभा ने अपनी सहमति दे दी है।
नए ‘सभी के लिए आवास विभाग’ को आबंटित किए जाने वाले कार्यों में हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 का प्रशासन, हरियाणा आवास बोर्ड का प्रशासन, विकास योजना के लिए भूमि अधिग्रहण, निम्न आय ग्रुप हाउसिंग योजना, मध्यम आय ग्रुप हाउसिंग योजना, रेंटल आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना और आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना जैसी विभिन्न आवास योजनाओं का कार्यान्वयन, आवास योजना(ओं) के संबंध में राज्य सलाहकार समिति का गठन, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का कार्यान्वयन, राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन, भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली कोई भी अन्य आवासीय योजना, राज्य में सभी आवास विकास योजनाएं बनाना, प्रस्ताव, योजना, बजट और उनका कार्यान्वयन, विभिन्न आवास योजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और विस्तार व सुधार के लिए उनका कार्यान्वयन और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का विकास, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ सहयोग, विभाग के लिए पूंजी एवं राजस्व बजट तैयार करना और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग को आवंटित मामलों को छोडक़र, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले और उक्त से जुड़ा कोई भी अन्य मामला शामिल है।