गुरूवार, December 1, 2022

चंडीगढ़, 1 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम,1985 (1985 का केंद्रीय अधिनियम 13) की धारा 35 के तहत हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।

यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। उक्त संशोधन कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन में किया गया है।

संशोधन के बाद, हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों के प्रारूप में केरल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 की तर्ज पर ई-फाइलिंग की प्रक्रिया जोड़ी गई है तथा पंचकूला में ट्रिब्यूनल की बैठक का भी उल्लेख किया गया है।