चंडीगढ़, 22 मार्च - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुशल्य चिकित्सक की भर्ती से संबंधित हुई लिखित परीक्षा में जो गलत प्रश्न आए, उसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि प्रश्न सेट करने वाले व्यक्ति या एजेंसी बाहर की होती है। इससे संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, वो मान्य होगा।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बजट सत्र में प्रश्न काल के दौरान बोल रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पशुशल्य चिकित्सक की भर्ती विज्ञापन संख्या-41/2022 से संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस भर्ती से संबंधित मामला 9 फरवरी, 2023 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लगा था। इसमें एचपीएससी को एफिडेविट न्यायालय में प्रस्तुत करना है। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए आयोग को गलत प्रश्नों के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है।