बुधवार, April 5, 2023

चंडीगढ़, 5 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिस में हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों कर्मचारियों को 9 अगस्त, 2017 को अधिसूचित हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के तहत अपने अधीन ले लिया था। उनकी पेंशन हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (विशेष पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 के तहत दी गई थी।

सरकार में सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों  के बराबर पेंशन का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2021 में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 में संशोधन किया गया था जो 18 अगस्त,2021 से लागू हुए थे। हालांकि 9 अगस्त, 2017 को सहायता प्राप्त कर्मचारियों को सरकार के अधीन लेने की अवधि के बीच कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हुए थे तथा हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के लिए आवेदन की तिथि 18 अगस्त, 2021 थी, ऐसे कुछ कर्मचारियों द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 का लाभ लेने के लिए  न्यायालय में भी मामला दायर किया गया, जिसमें पेंशन की कम्यूटेशन के साथ-साथ मासिक चिकित्सा भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है।  

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों में समानता बनाए रखने के उद्देश्य से तथा हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 से सम्बन्धित पंजाब एवं उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ में  लम्बित  मामले के निपटान के लिए  9 अगस्त, 2017 को सुनवाई हुई थी।  इससे  लगभग 225 कर्मचारियों को  लाभ होगा।

हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2023 की अधिसूचना के बाद इन कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) और पेंशन भुगतान आदेशों का रूपांतरित मूल्य (सी.वी.पी.ओ.) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा उनकी हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के तहत पात्रता अनुसार जारी किए जाएंगे।