शनिवार, June 2, 2018
  • चंडीगढ़ 2 जून - हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री बी0एस0 संधू ने राष्ट्रीय किसान महासंघ के चल रहे गांव बंध प्रदर्शन के संदर्भ में आज सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में पुलिस बल की अधिकतम तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  • श्री संधू आज यहां एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को संबोधित कर रहे थे।
  • कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करते हुए श्री संधू ने पुलिस अधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा कि किसी भी िस्थ्त में आवश्यक वस्तुओं और सुविधाओं की आपूर्ति बाधित न होने दी जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यातायात का सही आवागमन हो। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग खुले रहें।
  • नागरिक प्रशासन के साथ पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने की दिशा प्रदान करते हुए डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क व सावधान रहने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व को कानून और व्यवस्था से छेडछाड नहीं करने दी जाएगी। किसी को भी अपने हाथों में कानून लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग किसी भी तरह की आगजनी या हिंसा इत्यादि में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • श्री संधू ने पुलिस अधिकारियों को महिलाओं विशेषकर छोटी लडकियों के खिलाफ अपराध की प्रति संवेदनशीलता दिखाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सभी रैंक के पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को पारित अध्यादेश के बारे में भी पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी इस अध्यादेश के प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें।
  • उन्होंने पूरे राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए जसिया में जाट महासभा के चल रहे विरोध प्रदर्षन के दौरान किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की।
  • पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री केके मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था मोहम्मद अकील, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ए एस चावला, पुलिस महानिरीक्षक सी आई डी श्री अनील राव और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।
  • चंडीगढ़, 2 जून - हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, श्री बी0 एस0 संधू ने कहा कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल ने हाल ही में घोषित दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणामों में हरियाणा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
  • इन विद्यालयों के विद्याथियों, माता-पिता और अन्य कर्मचारियों को बधाई देते हुए श्री संधू ने आज कहा कि पुलिस पब्लिक स्कूल में दसवीं कक्षा की पास प्रतिशतता 99.61 रही, जबकि हरियाणा बोर्ड की 51.15 प्रतिशत और सीबीएसई की पास प्रतिशतता 86.70 प्रतिशत दर्ज की गई। अंबाला, हिसार, पानीपत, मधुबन, कुरुक्षेत्र और भोंडसी से परीक्षा देने वाले कुल 526 विद्याथियों में से 49 विद्याथियों ने दसवीं की परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए।
  • उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बारहवीं की परीक्षा में बैठे 423 विद्याथियों ने 96.69 की पास प्रतिशतता हासिल कर पुलिस सार्वजनिक साझेदारी के इन स्कूलों का नाम रोशन कर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह संख्या हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के परिणामों की तुलना में क्रमश: 32.85 प्रतिशत और 13.68 प्रतिशत अधिक है। 24 विद्याथियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर पास प्रतिशतता के 96.69 स्तर को छुआ है। बारहवीं कक्षा के परिणामों में हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई की पास प्रतिशतता क्रमश: 63.84 और 83.01 रही।
  • पुलिस पब्लिक स्कूल परिणामों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए डीजीपी ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि डीएवी मैनेजिंग कमेटी व छात्रों और अभिभावकों के लगातार सराहनीय प्रयासों से डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूलों के शैक्षणिक मानकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। डीएवी प्रबंधन के परामर्श से पुलिस विभाग इन विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा जिससें आने वाले समय में से स्कूल और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
  • उन्होंने कहा कि पहला पुलिस पब्लिक स्कूल वर्ष 1996 में अंबाला में शुरू किया गया था, और वर्तमान में ये स्कूल राज्य के सभी जिलों में संचालित हैं जहां चालू शैक्षणिक सत्र में 15,942 विद्यार्थी षिक्षा ग्रहण कर रहे उन्होंने कहा कि शिक्षा के ये मंदिर पुलिस-सार्वजनिक साझेदारी का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
  • श्री संधू ने कहा कि हरियाणा पुलिस न केवल जनता और राज्य की संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि लोगों के कल्याण के लिए भी कई पहल की है। ऐसी एक पहल 22 डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना है। उनके विस्तार के अलावा, इन सभी स्कूलों को भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड भी किया जायेगा ।
  • चंडीगढ़, 2 जून- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की घोषणाओं के अनुरूप प्रदेश में स्कूली छात्राओं और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को आगामी अगस्त माह तक सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएं जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
  • बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल तक की लड़कियों को सैनिटरी पैड स्कूल में ही दएि जाएंगे और 18 साल से अधिक की महिलाओं को पीडीएस सिस्टम के द्वारा राशन की दुकानों पर ही हर महीने सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैनिटरी पैड पर 1 रुपये प्रति पैकेट सर्विस चार्ज लगाया जाऐगा।
  • बैठक में बताया गया कि एक सर्वे के परिणामों में यह सामने आया है कि केवल 28 प्रतिशत लड़कियां  सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं और 40 प्रतिशत महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिससे वे कई तरह की बिमारियों का शिकार होती है। हरियाणा सरकार द्वारा सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने से स्कूली छात्राओं और महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
  • चंडीगढ़, 2 जून - हरियाणा में खजाने को सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़ा गया है, जिसके तहत खर्च की गई राशि की ऑनलाइन रिपोर्ट सीधे केंद्रीय मंत्रालय को पहुंचेगी। विभागों, बोर्डों और निगमों की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएफएमएस पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गये हैं।
  • आज सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों का पंजीकरण पूरा करने प्रमाण पत्र और व्यय अग्रिम व हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से एक प्रमाण पत्र वित्त विभाग को जून, 2018 के अंत तक जमा करवाना होगा। अन्यथा जुलाई से वित्तीय वर्ष 2018-19 की शेष अवधि के लिए कोई भी फण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
  • पीएफएमएस योजना बैंक खातों वाली योजनाओं के लिए लागू है, जिनमें खजानों से राशि निकाल कर बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। तभी केवल ईएटी या डीबीटी मॉड्यूल के तहत खर्च किया जा सकता है। तदनुसार वित्त विभाग ने केवल एक बैंक खाता खोलने के लिए विभागों को अनुमति दी है जिसके माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ता को पीएफएमएस के तहत फण्ड हस्तांतरित किया जा सके। इन बैंक खातों का उपयोग विभागों द्वारा फण्ड पार्किंग के लिए नहीं किया जा सकता है।
  • चंडीगढ़, 2 जून - हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से दो एचसीएस अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
  • गौरव अंतिल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम को महाबीर प्रसाद के स्थान पर हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबन्धक नियुक्त किया है, जबकि महाबीर प्रसाद को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए तथा सचिव आरटीए लगाया गया है।
  • चंडीगढ़, 2 जून - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रत्येक श्रेणी में महिला कारीगरों के लिए एक पुरस्कार सहित पेंटिंग, टेराकोटा, मिट्टी की वस्तुए, पत्थर और संगमरमर, कढ़ाई व कपड़ा, लकड़ी व बांस, धातु, चमड़ा, हैंडलूम में जूट, मोम और लाख तथा विविध क्षेत्र में पात्र कारीगरों से राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार-2017 के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
  • उद्योग एव वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि  हस्तशिल्प पुरस्कार कारीगरों, शिल्पकारों, राज्य के बुनकरों को दिया जाएगा। इन कारीगरों  के पास निवासी प्रमाण यानि मतदाता कार्ड या राशन कार्ड या आधार कार्ड या अधिनिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा ये कारीगर इन क्षेत्रों में कार्य में लगे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कारीगरों भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
  • उन्होंने कहा कि राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार में 3 लाख रुपये की नकद राशि, उत्कृष्ट महिला कारीगर पुरस्कार में 3 लाख रुपये की रािश और बारह सांत्वना पुरस्कारों में  51,000-51,000 रुपये के पुरस्कार राशि शामिल है। ये पुरस्कार कारीगरों को योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में एक सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।
  • उन्होंने कहा कि कारीगर संबंधित संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, जिला उद्योग केंद्रों को योग्यता प्रमाण और घोषणा के साथ 31 जुलाई, 2018 को या उससे पहले के विभाग के पोर्टल www.haryanaindustries.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटरी पब्लिक, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाकर भेजें। किसी भी मैन्युअल आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान‌ सिंह सोलंकी ने आज हरियाणा राजभवन में आयोजित एक सादे और भव्य समारोह में श्री न्यायमूर्ति कृष्‍ण मुरारी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई।
  • इस समारोह में श्री न्यायमूर्ति कृष्‍ण मुरारी के पारिवारिक सदस्यों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के अतिरिक्त पंजाब के राज्यपाल श्री वी. पी. सिंह बदनौर, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा, शहरी स्‍थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन, जन स्वास्‍थ्य अभियात्रिंकी राज्य मंत्री श्री बनवारी लाल, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी. एस. ढेसी और हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
  • श्री न्यायमूर्ति कृष्‍ण मुरारी का जन्म 9 जुलाई, 1958 को हुआ। विधिक क्षेत्र में उनका लंबा और विशिष्ट कैरियर रहा है। अधिवक्ता परिवार से संबंध रखते हुए वे उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के महासचिव और अध्यक्ष भी रहे। उन्हें कंपनी मामलों और चकबंदी मामलों में विशेषज्ञता भी हासिल है।
  • श्री न्यायमूर्ति कृष्‍ण मुरारी 7 जनवरी, 2004 को ‌‌अतिरिक्त जज बने तथा 18 अगस्त 2005 को स्‍थाई जज के रूप में शपथ ली।
  • चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित डिर्गी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
  • विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन एडमिशन 6 जून, 2018 से शुरू होंगे और एडमिशन की अंतिम तिथि 22 जून, 2018 (रात 12 बजे तक)  होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चरण और आवेदकों के लिए  दो अस्थायी सूचियां बनाई जाएंगी तथा अंतिम मैरिट सूची से पहले दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अस्थायी सूची डीएचई द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाएगी और 2 दिनों के भीतर महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी। अस्थायी सूचियों में आने वाले आवेदकों को 3 दिन के भीतर एसएमएस के माध्यम से दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सूचित किया  जाएगा। अंतिम सूची सत्यापन प्रफ्यि के बाद प्रका‌‌‌शित की जाएगी और यह सूची 3 दिनों के लिए मान्य होगी। अंतिम सूची में नाम आने वाले छात्रों को इस अवधि के भीतर फीस जमा करवानी होगी।
  • शैक्षणिक सत्र 2018-19  में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यफ्म के पहले वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के रोल नंबर ऑनलाइन ऑटो जनरेट होंगे और ये रोल नंबर छात्रों के लिए अगले 2 से 3 सालों तक समान रहेंगे। उन्होंने बताया कि‌ जिन छात्रों ने सफलतापूर्वक शुल्क जमा किया होगा, केवल उन्ही छात्रों के रोल नंबर जनरेट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों को आवेदन भरने की पूरी जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018-19  के लिए सामान्य महत्व मानदंड लागू होंगे।
  • प्रवेश योग्यता परीक्षा के अंक और मानदंड के आधार पर होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले जिन आवेदकों ने हरियाणा राज्य में स्थित संस्थान से योग्यता परीक्षा को पास किया हो उसे 5 अंक दिए जाएंगे।    
  • स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने स्नातक में ऑनर्स परीक्षा पास की हो या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर में प्रवेश (एमएसडब्लू) के लिए,  सामाजिक कार्य विषय में बी.ए. पास किया हो या एम.ए. फाइन आर्ट्स कोर्स में प्रवेश के लिए, बीएफए की डिग्री के साथ 12वीं की परीक्षा फाइन आर्ट्स  विषय के साथ उत्तीर्ण की हो या एम.एस.सी कंप्यूटर साइंस कोर्स के साथ मैथेमैटिक्स में प्रवेश के लिए  बी.ए./ मैथेमैटिक्स विषय के साथ वैक्लिप (इलेक्टिव) विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस के साथ बी.एस.सी उत्तीर्ण की हो या एम.एस.सी-बायोटेक्नोलिजी में प्रवेश के लिए बी.एस.सी उत्तीर्ण की हो जिसमें बायोटेक्नोलिजी एक विषय के रूप में लिया हो या डिफेंस और स्टैटेजिक स्टडी में एम.ए. में प्रवेश के लिए  ‌‌डिफेंस स्टडी, मिलिट्री साइंस/स्टडी के विषय के साथ बी.ए. उत्तीर्ण की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिपलोमा इन ट्रांसलेशन में प्रवेश के लिए अंग्रेजी या हिन्दी में एम.ए. उत्तीण की हो, ऐसे आवेदकों को 5 अंक दिए जाएंगे।
  • एन.सी.सी कैडेटस जिन्होंने बी सर्टिफिकेट या जिन्होंने सी और जी-।। सर्टिफिकेट पास किया हो (सिविल ‌डिफेंस सर्विस के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा), उन आवेदकों को अधिकतम 5 अंक दिये जाएंगे।
  • स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों, जिन्होंने इंटर-जोनल या इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर- स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल या स्टेट लेवल/नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में पहला और दूसरा स्थान ‌हासिल किया हो उन्हें  5 अंक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को खेलों के लिए भी 5 अं‌क दिए जाएंगे। उन्होंने बताया स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अधिकतम 10 अंक दिये जाएंगे।
  • चंडीगढ़ 2 जून- हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने वाहनों में ले जाए जा रहे माल के निरीक्षण के लिए वाहनों की जांच करने और इस तरह के माल एवं वाहनों की रोकथाम, रिहाई  और जब्ती के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं।
  • विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि आज यहां यह जानकारी देते हुए, हरियाणा माल एवं सेवा कर (एचजीएसटी) अधिनियम की धारा 68 के उपधारा (1) में यह निर्धारित किया गया है कि निर्दिष्ट राशि से अधिक मूल्य का माल  ले जा रहे वाहन का प्रभारी अपने पास इस सम्बन्ध में निर्धारित दस्तावेज और उपकरण रखेगा।
  • उन्होंने कहा कि एचजीएसटी अधिनियम की धारा 129 में परागमन माल और वाहनों की रोकथाम, जब्ती और रिहाई के प्रावधान है, जबकि अधिनियम की धारा 130 माल या वाहनों को जब्त करने और जुर्माना लगाने की सुविधा प्रदान करती है।
  •  श्री कौशल ने कहा कि एचजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 68, 129 और 130 के तहत कार्यों का निर्वहन करने के उद्देश्य से सक्षम अधिकारी नामित किया गया है। सक्षम अधिकारी को वाहन को रोकने एवं उसका निरीक्षण करने का अधिकार है तथा दस्तावेजों के सत्यापन और माल के निरीक्षण के लिए किसी भी वाहन को रोक सकता है। रोके जाने पर, वाहन का प्रभारी व्यक्ति माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। सक्षम अधिकारी ऐसे दस्तावेजों की पुष्टि करेगा और जहां, प्रथम दृष्टया कोई विसंगति नहीं मिलेगी तो वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास ई-वे बिल नम्बर या प्रिंटआउट, एसएमएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में बिल नम्बर उपलब्ध होगा और जहां भी ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के लिए सुविधा मौजूद होगी, वही इतना सत्यापित होगा।
  • उन्होंने कहा कि जहां वाहन का प्रभारी व्यक्ति कोई भी निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जहां सक्षम अधिकारी निरीक्षण करना चाहता है, वह वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा। इसके अलावा, सक्षम अधिकारी वाहन, माल और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन या निरीक्षण के लिए आदेश जारी करेगा जिसमें वाहन के प्रभारी को उस आदेश में उल्लिखित स्थान पर वाहन को खड़ा करना होगा और माल का निरीक्षण करने देगा। सक्षम अधिकारी, फॉर्म जीएसटी जारी करने के 24 घंटों के भीतर, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।
  • उन्होंने कहा कि फॉर्म जीएसटी में आदेश जारी करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, सक्षम अधिकारी या तो स्वयं या किसी अन्य उचित अधिकारी के माध्यम से इस तरफ से अधिकृत निरीक्षण कार्यवाही समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि जहां परिस्थितियों के कारण इस तरह के समय को विस्तारित करने के लिए आवश्यकता होगी तो उन्हें तीन कार्य दिवसों से अधिक समय के विस्तार के लिए आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। वाहन के प्रभारी व्यक्ति को विस्तार के आदेश की एक प्रति दी जाएगी।
  • अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि वाहन और उसमें ले जाए जा रहे माल के भौतिक सत्यापन या निरीक्षण के पूरा होने पर, सक्षम अधिकारी ऐसे भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तैयार करेगा और माल एवं वाहन के प्रभारी व्यक्ति को उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। सक्षम अधिकारी ऐसे भौतिक सत्यापन या निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट को सामान्य पोर्टल पर भी रिकॉर्ड करेगा।
  •  उन्होंने कहा कि जहां माल और वाहन के निरीक्षण के बाद कोई विसंगति नहीं मिलती है तो सक्षम अधिकारी एक रिहाई आदेश जारी करेगा और वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति देगा। जहां सक्षम अधिकारी का मानना ​​है कि एचजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत माल और वाहन को रोकने की आवश्यकता है तो वह एचजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार वाहन को रोकने का आदेश जारी करेगा तथा  देय कर और जुर्माना निर्दिष्ट करते हुए नोटिस देगा।
  • श्री कौशल ने कहा कि यदि प्रस्तावित कर और जुर्माने का भुगतान ऐसे आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो माल एवं वाहन की जब्ती और जुर्माना के प्रस्ताव के साथ  एचजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां सक्षम अधिकारी का मानना ​​है कि कर के भुगतान से बचने के लिए माल के इस तरह से ले जाया जा रहा है तो वह सीधे एचजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत माल और वाहन जब्त करने का नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि, व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना माल या वाहन को जब्त करने या जुर्माना लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
  • उन्होंने कहा कि माल (मालिक या उसके प्रतिनिधि) के प्रभारी व्यक्ति द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद माल जब्त करने का आदेश पारित किया जाएगा और यह संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा। एक बार जब्ती का आदेश पारित होने के बाद, ऐसे माल का टाईटल राज्य सरकार को हस्तांतरित माना जाएगा। जब्त के बदले लगाए गए कर एवं जुर्माना का भुगतान करने और माल को छुड़ाने के लिए कम से कम तीन महीने का उचित समय दिया जाएगा।
  • श्री कौशल ने कहा कि यदि न तो माल का मालिक और न ही माल के मालिक के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति लगाये गए कर एवं जुर्माने की अदायगी करने  और माल या वाहन को प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं आता है तो सक्षम अधिकारी सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल या वाहन की नीलामी करेगा और बिफ्ी से प्राप्त धन को राज्य सरकार के खाते में प्रेषित करेगा।
  • उन्होंने कहा कि कर, जुर्माना या अन्य शुल्कों की मांग संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक देयता बहीखाते में जोड़ दी जाएगी। यदि किसी अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में कोई इलेक्ट्रॉनिक देयता बहीखाता उपलब्ध नहीं है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा सामान्य पोर्टल पर एक अस्थायी आईडी बनाई जाएगी और देयता उसमें दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, वह संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते को डेबिट करके कर या जुर्माना और अन्य शुल्कों की ऐसे मांगों के लिए किए गए भुगतानों को भी क्रेडिट करेगा।