मंगलवार, March 5, 2019
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च - हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से चार आईएएस अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
  • हिसार के मण्डलायुक्त विनय सिंह को वन विभाग का सचिव और हिसार का मण्डलायुक्त लगाया गया है।
  • भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त और भिवानी आरटीए के सचिव मनोज कुमार को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा भिवानी डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।
  • यमुनानगर के अतिरिक्त उपायुक्त और यमुनानगर आरटीए के सचिव प्रशांत पंवार को यमुनानगर जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और यमुनानगर डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
  • नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त और नूंह आरटीए के सचिव राहुल हुड्डïा को नंूह जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नूंह डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
  • एचसीएस अधिकारी कमलेश कुमार भादु के नियुक्ति आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2019 पारित  किया गया।
  • ग्रुप-डी के विभिन्न पदों के लिए योग्यता के मानदंडों में एकरूपता लाने, प्रतीक्षा सूची तैयार करने में प्रावधान करने, वरिष्ठता, परिवीक्षा के निर्धारण में एकरूपता लाने, अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकार के प्रावधान के अलावा भर्ती, स्थानांतरण और इस्तीफे तथा स्वीकृति के माध्यम से छुट्टी, पदोन्नति, नियुक्ति के मामले में अपील करने और उसे शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के  उïदïï्देश्य से हरियाणा गु्रप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 लागू किया गया था।
  • हालाँकि, राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाई को कम करने के लिए, अधिनियम में कुछ संशोधन करना आवश्यक था।
  • चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई  मंत्रिमंडल की बैठक में लाइसेंस छोडऩे से संबंधित नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  • संशोधन के अनुसार, कालोनी में किसी भी तरह के थर्ड पार्टी राइट्स सृजित नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि, यदि ये सृजित हो जाते है तो कालोनी के अलाटियों की सहमति से लाइसेंस के आंशिक या संपूर्ण सरेंडर की अनुमति दी जाएगी, जिसे कालोनी के उस भाग के दायरे में थर्ड पार्टी राइट्ïस का शमन समझा जाएगा। जिस क्षेत्र पर इस तरह का थर्ड पार्टी राइट सृजित किया गया है, वह एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में होना चाहिए जैसा कि हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास एवं  विनियमन नियम, 1976 में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, यदि थर्ड पार्टी राइट के सृजन वाला क्षेत्र लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में बिखरा हुआ है, तो कॉलोनाइजर को लाइसेंस वाले क्षेत्र में परिर्वतन की विस्तृत योजना के साथ, इसे एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत आवंटी की सहमति प्रस्तुत करनी होगी।
  • परियोजना के लाइसेंस जिन्हें इस नीति के तहत ‘लाइसेंस का सरेंडर’ माना गया है, के लिए तिथि तक ब्याज के साथ बकाया नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। सरेंडर किए जा रहे लाइसेंस वाले क्षेत्र के हिस्से के लिए छंटनी शुल्क, लाइसेंस शुल्क, परिर्वतन शुल्क, आंतरिक विकास शुल्क सहित सभी सरकारी बकाया जब्त कर लिया जाएगा।
  • मंत्रिमण्डल ने इसकी भी स्वीकृति प्रदान की है कि लाइसेंसधारक के पास, लाइसेंस के सरेंडर हेतु आवेदन करते समय ईडीसी के रूप में तीन विकल्प होंगे। लाइसेंसधारक अदा की गई ईडीसी या उसके अन्य लाईसेंसों में देय राशि को समायोजित करवा सकता है। लाइसेंसधारक, लाइसेंस या कालोनी के सरेंडर किए गए क्षेत्र की ईडीसी की कुल राशि की 15 प्रतिशत कटौती के बाद ईडीसी की राशि रिफंड करवा सकता है। यदि लाइसेंसधारक उपरोक्त दोनों विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता तो राशि उस विशिष्ट सैक्टर में केवल नया लाइसेंस प्रदान किये जाने पर ही रिफंड की जाएगी, जहां नये लाइसेंस में मांगी जाने वाली ईडीसी लाइसेंस के सरेंडर किये गए क्षेत्र में रिफंड की जाने वाली ईडीसी से अधिक या समान है।
  • लाइसेंस सरेंडर करने के ऐसे सभी आवेदनों के साथ थर्ड पार्टी राइट्ïस और ऐसे संबंधित क्षेत्र से जुड़ी घोषणा तथा यह घोषणा होनी चाहिए कि स्थल पर आंतरिक विकास कार्य किए जा रहे हैं और जहां आंतरिक विकास कार्य किए जा रहे हैं क्या वह स्थल अपनी मूल स्थिति अर्थात लाइसेंस प्रदान करने से पहले की स्थिति में आ गया है।
  • केवल सरेंडर किए जाने वाले लाइसेंस वाले क्षेत्र के लेआउट प्लान के संशोधन के मामले में, समय-समय पर संशोधित लेआउट या भवन योजनाओं के संशोधन के लिए प्रचलित नीति निर्देशों के अनुसार लेआउट प्लान के परिवर्तन, आपत्तियों और सुझावों के आमंत्रण शुल्क से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
  • यदि कॉलोनाइजर लाइसेंस वाले क्षेत्र के हिस्से को सरेंडर करने का निर्णय लेता है, तो मौजूदा लाइसेंस के तहत बनाए गए कॉलोनी के हिस्से के क्षेत्र मानदंड ऐसा लाइसेंस प्रदान करने के लिए  लागू क्षेत्र मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। इस मुद्दे को और स्पष्ट करने के लिए, कॉलोनी का वह  हिस्सा जिसे बरकरार रखा गया है, लाइसेंस की उस श्रेणी के लिए उस तिथि को लागू प्रचलित नीति मापदंडों के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से पात्र होना चाहिए।
  • यह नीति भावी प्रभावी से लागू की जाएगी। इस नीति के लागू होने से पहले की गई कोई भी अतिरिक्त वसूली, वापसी योग्य नहीं होगी।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कट्टर कैदियों के अलावा अन्य कैदियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए हरियाणा सदाचारी कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
  • संशोधन के अनुसार, कट्टर कैदी के अलावा अन्य कैदियों को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा तय की जाने वाली 48 घंटे की अवधि के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत, उसके पौत्र-पौत्री या सहोदर के विवाह में शामिल होने या उसके दादा-दादी, माता-पिता, दादा ससुर, दादी सास, सहोदर,  बच्चे या पोता-पोती के मृत्यु अनुष्ठïान में उपस्थित होने के लिए अस्थायी आधार पर या फरलो पर छोड़ा जाएगा। 
  • इसके अलावा, एक कट्टर कैदी के अलावा अन्य अपराधी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत 96 घंटे और बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 72 घंटे के लिए अस्थायी आधार पर छोड़ा जाएगा जिसका संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।  वह 24 घंटे के भीतर इस प्रकार रिहाई किए जा रहे बंदी के पूर्ण ब्यौरो सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा। इससे पूर्व, अधिनियम में उप-धारा 5 ए में कट्टर कैदियों के अलावा अन्य सजायाफ्ता कैदियों के लिए इस तरह का प्रावधान उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, अब इस विसंगति को दूर करने के लिए उपधारा 5बी को सम्मिलित करके अधिनियम में संशोधन किया गया है।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 28 अक्टूबर, 2018 को जिला यमुनानगर के गाँव दामला के दौरे के दौरान की गई घोषणा के अनुसार टोल प्लाजा-12 (यमुनानगर-रादौर-लाडवा-थानेसर रोड) के डी-नोटिफिकेशन को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • घोषणा के उपरान्त टोल प्लाजा को एक नवंबर, 2018 से बंद  कर दिया  गया था।  मंत्रिमंडल ने आज इस टोल प्लाजा को बंद करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला नूंह में पुन्हाना से लाखरपुर, श्री सिंगलहेडी, थेंकरी, जमालगढ़, रनोटा-मनोटा से राजस्थान सीमा पर डोंडल रोड तक नए टोल प्लाजा की स्थापना को मंजूरी दी गई।
  • चूँकि सभी चल रहे टोल पॉइंट्स की समयावधि को पहले ही 31 मार्च, 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है, इसलिए इस नए टोल प्लाजा की समय अवधि को भी 31,2022 तक के लिए अनुमोदित किया गया है।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नगर समिति, महेंद्रगढ़ की 600 वर्ग गज भूमि धर्मशाला के निर्माण के लिए धानक समाज उत्थान संगठन, महेंद्रगढ़ को देने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • भूमि को 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत कुकडौला, खण्ड बादली, जिला झज्जर की 30 कनाल 19.5 मरला शामलात भूमि को  मैसर्ज मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की 30 कनाल 19.5 मरला भूमि के साथ बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत मुनीमपुर, खण्ड बादली, जिला झज्जर की 21 कनाल 14.5 मरला शामलात भूमि को  मैसर्ज मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की 21 कनाल 14.5 मरला भूमि के साथ बदलने की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत दादरी तोए,खण्ड एवं जिला झज्जर की 49 कनाल 19 मरला शामलात भूमि को  मैसर्ज मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की  49 कनाल 19 मरला भूमि के साथ बदलने की स्वीकृति भी प्रदान की । 
  • मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत सौंधी, खण्ड बादली, जिला झज्जर की 13 कनाल 8 मरला शामलात भूमि को  मैसर्ज मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की 13 कनाल 8 मरला भूमि के साथ और ग्राम पंचायत बामनौला, खण्ड बादली, जिला झज्जर की 13 कनाल 6 मरला शामलात भूमि को  मैसर्ज मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की 13 कनाल 6 मरला भूमि के साथ बदलने की स्वीकृति भी प्रदान की।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब जेल सेवा (श्रेणी ढ्ढढ्ढ) नियम, 1963 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • संशोधन के अनुसार, उप-अधीक्षक जेल के 25 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत पदों को कम से कम सात वर्ष के अनुभव वाले सहायक अधीक्षक जेल में से पदोन्नति द्वारा या किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से ही सेवारत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। 
  • लिपिकीय काडर के 12.5 प्रतिशत कोटे को इस तथ्य के मद्देनजर छोड़ दिया गया है कि अधीक्षक, उप-अधीक्षकों से उच्च गे्रड-पे प्राप्त कर रहे हैं और वे संदर्भ के तहत पदोन्नित के इच्छुक नहीं है, जिसके फलस्वरूप इस कोटे में स्थायी रिक्तियां उत्पन्न हुई है।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी गई भूमि की खरीद की नीति (द्वितीय संशोधन), 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • नीति के तहत, ‘सचिवों की समिति’ और ‘उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति’ का कोरम अध्यक्ष सहित कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों का होगा।
  • मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति उचित मूल्य (कलेक्टर दरों) से 20 प्रतिशत से अधिक तक के भूमि खरीद मामलों में निर्णय ले सकेगी और ऐसे मामलों को उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी 
  • संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री उच्चाधिकार भूमि खरीद समिति के सदस्य भी होंगे।
  • चण्डीगढ़, 5 मार्च- गत वर्ष के दौरान आबकारी में हुई 23 प्रतिशत की वृद्धि से प्रोत्साहित  हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज 7,500 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम लक्ष्य के प्रक्षेपण के साथ वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की जोकि इस वर्ष के 6,300 करोड़ रुपये पर 19 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्घि दर्शाती है।
  • आबकारी नीति आबकारी एवं कराधान विभाग के पोर्टल www.haryanatax.gov.in  के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने और लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहल के शुभारंभ पर जोर देती है। ईओडीबी के तहत प्रत्येक गतिविधि के लिए समय सीमा तय की गई है। निर्यात के लिए लेबल और अनुमतियों का नवीनीकरण स्वचालित होगा। समय सीमा समाप्त या जब्त बीयर का निपटान भी ब्रेवरीज के निस्सार उपचार संयंत्र (ईटीपी) के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जाएगा।
  • पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कम से कम 20 प्रतिशत शराब कांच की बोतलों में बेची जाएगी। यह नीति शराब निर्माताओं को 180 एमएल के टेट्रा पैक्स(बायोडिग्रेडेबल), जिन्हें तकनीकी रूप से निप्स कहा जाता है, में आईएमएफएल के विपणन के लिए सक्षम बनाती है। उपभोक्ताओं को कम दरों पर बेहतर देशी शराब प्रदान करने के लिए, नीति डिस्टिल्ड को  सुपीरियर 65 डिग्री प्रुफ देशी शराब, जिसे मेट्रो शराब कहा जाता है, लॉन्च करने की अनुमति दी गई है और इसे राज्य आधारित डिस्टिलरीज़ द्वारा बेचा जाएगा।
  • नीति ने राज्य में सीएसडी कैंटीन के माध्यम से बेची जाने वाली रम पर  आबकारी शुल्क को 61 रुपये प्रति प्रुफ लीटर तक कम करके  सशस्त्र बलों की उम्मीदों को पूरा किया है। 
  • उपभोग को तेज़ की बजाए हल्की शराब के प्रति आकर्षित करने के मद्ïïदेनजर राज्य ने माइक्रो ब्रेवरीज को हार्ड लिकर के लिए अनिवार्य लाइसेंस मांगे बिना लाइसेंस का विकल्प चुनने की अनुमति दी है।
  • उपभोक्ताओं के विपणन अनुभव को बढ़ाने के लिए नीति  मॉल्स और गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं पंचकूला में लाइसेंस प्राप्त शॉपिंग क्षेत्रों में स्टेट ऑफ आर्ट अवंत-गार्डे आउटलेट की स्थापना की अनुमति देती है। नीति राजस्व को अधिकतम करने और साथ ही पूरे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफएल, देशी शराब और बीयर पर आबकारी शुल्क को युक्तिसंगत भी बनाती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, देशी शराब और आईएमएफएल के लिए वार्षिक अनिवार्य लिफ्टिंग कोटे को क्रमश: 10 से बढ़ाकर 10.5 करोड़ प्रुफ लीटर और 6 से बढ़ाकर 6.5 करोड़ प्रुफ लीटर किया गया है। 
  • नीतिगत दो वर्षों की राजस्व वृद्घि को और बढ़ाना सुनिश्चित करते हुए  शराब की बिक्री में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए आयातित विदेशी शराब में और अधिक आपूर्तिकर्ताओं की अनुमति देती है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई निर्माण और आपूर्ति नहीं है। अवैध/तस्करी की शराब का कोई निर्माण और आपूर्ति न हो, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए विभाग में 350 पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यह आबकारी नीति बार और रेस्तरां हेतु, विशेष रूप से भिवानी, कैथल, हिसार, जींद और फतेहाबाद जैसे शहरों में, बिक्री के लिए कड़े मानदंडों का प्रावधान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध एल-2 तथा  एल-13 लाइसेंसधारकों की प्रतिस्पर्धा में बोतलबंद शराब की बिक्री के लिए लाइसेंसों का गलत उपयोग न हो। विभाग में त्वरित स्वीकृति और निर्णय निर्धारण के लिए, जिला स्तर के अधिकारियों को काफी हद तक कलेक्टर आबकारी का अधिकार दिया गया है। रिटेल जोन को मोटे तौर पर प्रत्येक भौगोलिक पोजिशन में स्थित छ: ठेकों के साथ उसी आकार के रखा गया है। 
  • लोगों को स्वयं के लिए घर पर आजीवन शराब का अधिक स्टॉक रखने में सक्षम बनाने के लिए, इस उद्देश्य के लिए लाइसेंस (एल-50) को और अधिक किफायती बनाया गया है और अब यह लाइसेंस विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में, पूर्ववर्ती सब वेंड्स के अलावा, हर जोन में दो अतिरिक्त सब वेंड्स उपलब्ध करवाए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोन के भीतर किसी प्रकार अवैध शराब की बिक्री न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में, 5000 से अधिक की आबादी वाले गाँवों को अतिरिक्त सब वेंड की अनुमति होगी। किसी जोन के आरक्षित मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक की बोली लगाने के इच्छुक संभावित संभावित लाइसेंसधारकों की सुविधा के लिए, धरोहर राशि जमा (ईएमआई) को 21 प्रतिशत की बजाय 15 प्रतिशत किया गया है। 
  • निर्धारित समय में इस आशय का प्रस्ताव पारित करने वाली 57 पंचायतों में शराब नहीं बेची जाएगी। पवित्र शहरों- थानेसर नगरपालिका सीमा और पेहोवा में भी शराब नहीं बेची जाएगी। जिन गांवों कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, वहां भी बेचने की अनुमति नहीं होगी।
  • चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई  मंत्रिमंडल की बैठक में, हरियाणा के किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सिटी बस सेवा के रूप में संचालित स्टेज कैरिज तथा शैक्षणिक संस्थानों हेतु वाहनों पर कर की दरों के युक्तिकरण के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • इस प्रस्ताव से हरियाणा के किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सिटी बस सेवा के रूप में संचालित स्टेज कैरिज के लिए करों की दरों को निर्दिष्ट करने में लाभ होगा, जिससे वे निर्दिष्ट कर का भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों के स्वामित्व वाली बसों पर लगाए जाने वाले मोटरयान करों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। राज्य के बाहर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों की बसों को राज्य के अंदर पंजीकृत बसों द्वारा अदा किए गए कर की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक कर का भुगतान करना होगा।
  • अनुमोदित प्रस्ताव के तहत, हरियाणा के किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सिटी बस सेवा के रूप में संचालित स्टेज कैरिज के लिए कर की दर 1,000 रुपये प्रतिमाह होगी। इसी तरह, राज्य में पंजीकृत शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुबंध कैरिज (साधारण) के लिए कर की दर, ड्राइवर को छोडक़र छह से 12 सीटों तक 5,000 रुपये प्रति वर्ष,  ड्राइवर को छोडक़र 13 से 32 सीटों तक 8,000 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र, 33 या इससे अधिक सीटों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष होगी।
  • हरियाणा में पंजीकृत शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुबंध कैरिज (वातानुकूलित) के लिए कर की दर, ड्राइवर को छोडक़र छ: से 12 सीटों तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र 13 से 32 सीटों तक 20,000 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र, 33 या इससे अधिक सीटों के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष होगी।
  • हरियाणा से बाहर पंजीकृत शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुबंध कैरिज (सामान्य) के लिए कर की दर, ड्राइवर को छोडक़र छ: से 12 सीटों तक 6000 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र 13 से 32 सीटों तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र, 33 या इससे अधिक सीटों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष होगी।
  • हरियाणा से बाहर पंजीकृत शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुबंध कैरिज (डीलक्स एसी) के लिए कर की दर, ड्राइवर को छोडक़र छ: से 12 सीटों तक 14,400 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र 13 से 32 सीटों तक 24,000 रुपये प्रति वर्ष, ड्राइवर को छोडक़र, 33 या इससे अधिक सीटों के लिए 36,000 रुपये प्रति वर्ष होगी।
  • चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई  मंत्रिमंडल की बैठक में, मोटरयान कर की दरों के युक्तिकरण के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • इसी प्रकार, मालवाहक वाहनों के लिए मोटरयान कर के स्लैब का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) (टनों में) के अनुसार युक्तिकरण किया गया है। इसके अनुसार 1.2 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 300 रुपये, 1.2 टन से अधिक परन्तु 6 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 7200 रुपये, 6 टन से अधिक परन्तु 16.2 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 9600 रुपये, 16.2 टन से अधिक परन्तु 18.5 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 11200 रुपये, 18.5 टन से अधिक परन्तु 28 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 17300 रुपये तथा 28 टन से अधिक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 25300 रुपये होगा। ये कर प्रतिवर्ष होंगे।
  • चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई  मंत्रिमंडल की बैठक में, हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग में मुख्यालय (ग्रुप ए)  में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के उददेश्य से,  हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप ए)  सेवा नियम, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, हरियाणा को 4 जनवरी, 2011 को स्वास्थ्य विभाग से निकालकर एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, एक प्रवर्तन विभाग है और विभाग के सुचारू नियंत्रण हेतु मंत्रिमंडल ने आज मुख्यालय (ग्रुप ए)  सेवा नियमों को स्वीकृति प्रदान की है।
  • चंडीगढ़ 5 मार्च-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने और उन्हें घर बैठे ऑनलाइन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में व्यवस्थित बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभागों में वॉक-इन-क्लोजर को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जन केन्द्रित सेवाओं  के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को सभी विभागों में लागू किया जाएगा।
  • श्री मनोहर लाल  गत दिवस यहां मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम  के परियोजना निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक डॉ. राकेश गुप्ता भी उपस्थित थे।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुशासन एसोसिएट्स (सीएमजीजीए) द्वारा तैयार वर्ष 2017-18 के लिए शोध पत्र का संकलन भी जारी किया।
  • मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सीएमजीजीए की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा विशेष रूप से अंत्योदय सरल, सक्षम हरियाणा और परिवहन के क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों से राज्य में पहले के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर नजर रखने में मदद की है। सरकार गरीबों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लोगों को पहले विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एकल परिवार को एक इकाई मानकर पारिवारिक  आईडी तैयार करने की प्रक्रिया में है। राज्य में लगभग 50 लाख परिवारों में से, अब तक लगभग 30 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया गया है और शेष डाटा भी अगले 15 से 20 दिनों के भीतर एकत्र कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को इस डाटा के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि पात्र परिवारों को पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना को जून, 2019 से शुरू करने की संभावना है।
  • राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से नजर रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने सीएमजीजीए से कहा कि वे प्लास्टिक पैकिंग सामग्री के लिए जूट बैग  जैसे विकल्प खोजें, ताकि हरियाणा को प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पानी की प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य में क्षतिग्रस्त सडक़ों से संबंधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने वाले हरपथ ऐप की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही लोक निर्माण (भवन और सडक़ें), शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम और गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडक़ों के बारे में शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने और शिकायतों के निवारण के लिए समय-सीमा  निर्धारित करने के लिए के लिए इनके साथ बैठक करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन सभी 22 पुस्तकालयों को 31 मार्च, 2019 तक चालू कर दिया जाए।
  • बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर  सरल पोर्टल पर 37 विभागों की 485 से अधिक योजनाओं और सेवाओं का शुभारंभ किया। जहां योजनाओं के वितरण के लिए लोग अंत्योदय विभाग में आवेदन कर सकते हैं, वहीं सेवाओं के लिए वे 22 जिला मुख्यालयों पर स्थापित सरल केंद्र में आवेदन कर सकते थे। इसके अलावा, लोग 51 उप-मण्डलों  और 20 तहसीलों में स्थापित अंत्योदय सरल केंद्र में योजनाओं और सेवाओं, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर, 2017 से अब तक  सरल प्लेटफॉर्म पर 14 लाख से अधिक  आवेदन प्राप्त हुए हैं।
  • यह बताया गया कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएमजीजीए सक्षम हरियाणा प्रकोष्ठï के साथ काम कर रहे हैं। राज्य के 94 ब्लॉकों को सक्षम घोषित किया गया है जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल की है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। बैठक में यह भी बताया गया कि इस वर्ष भी, शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों को वितरित किया जाएगा। राज्य के 15,000 स्कूलों में लगभग 50 लाख पुस्तकें वितरित की जानी हैं। नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए हरियाणा की सराहना की है। 
  • यह भी बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पूर्ण परिणाम अगले महीने आने वाले हैं, लेकिन राज्य में कई शहरी स्थानीय निकाय पहले ही ओडीएफ+ और ओडीएफ++ स्तर प्राप्त कर चुके हैं।
  • चंडीगढ़ 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले चार वर्षों में समाज के हर वर्ग को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिये ऑन लाईन व्यवस्था परिवर्तन कर श्रम साधक व श्रम जीवी एवं गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार आपके द्वार पंहुचाने का कार्य सरकार ने किया है।
  • मुख्यमंत्री आज पंचकूला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के वस्त्राल से देशभर में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पंचकूला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल जिलों के इस योजना के तहत सबसे पहले पंजीकरण करने वाले दस कामगारों को पंजीकरण पत्र व 5100-5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने पंजीकरण कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पंचकूला जिला के रायपुररानी व यमुनानगर जिला के बुडिय़ा में कार्यरत वीएलई को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। 
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 300 योजनाएं गरीब व्यक्ति के लिये संचालित है और इनको हमने ऑन लाईन व एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिये अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्र तथा ग्रामीण स्तर पर अटल सेवा केंद्र स्थापित किये है। इन स्थानों पर योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ इन योजनाओं से लाभांवित होने के लिये आवश्यक औपचारिकताओं व प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है।
  • मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत लाभपात्र द्वारा प्रीमियम के रुप में दी जाने वाले 55 से 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम की राशि जून 2019 से हरियाणा सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रीमियम की राशि भी भविष्य में राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा की है। 
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभपात्र के लिये व्यक्ति इकाई है जबकि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लागू की है, जिसके तहत परिवार को इकाई मानकर प्रत्येक परिवार की यूनिक आईडी तैयार की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिये परिवार को अपने एक सदस्य को नामित करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं को शत प्रतिशत लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर है और आज से आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना में भी पंजीकरण में भी हरियाणा पहले स्थान पर है। 
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी कार्य के लिये चाहे वह सरकारी नौकरी हो या सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ हो, किसी मंत्री या विधायक के घर डेरा डालने व सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इसके अनेक उदहारण, आप लोगों के समक्ष हैं। इस पर उपस्थित लोगों ने तालियों की गडगड़ाहट से मुख्यमंत्री के दावें को सही साबित किया। 
  • मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिये राज्य सरकार की ओर से एसआईपी अकाउंट खोला जा रहा है, जो ट्रस्ट का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की तर्ज पर ही किसानों के लिये भी योजनायें आरंभ की गई है, जिसके तहत 5 एकड़ से कम की भूमि के मालिक किसानों को 500 रुपये प्रतिमास या 6000 वार्षिक की 2000-2000 की तीन किस्त में केंद्र सरकार द्वारा दी जायेगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के लिये लागू की गई है और इस योजना के पांच दिन बाद ही इतनी राशि राज्य सरकार की ओर से किसानों को देने का निर्णय लिया है। इसके लिये सरकार द्वारा बजट में 1500 करोड़ रुपये की राशि के बजट का प्रावधान भी लिया गया है।
  • श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रमेव जयते सही मायने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चरित्रार्थ कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज से देश में आरंभ की गई इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार चाहे वह ईंट भ_े पर काम करने वाला मजदूर हो या रेहड़ी ठेल्ला लगाने वाला, , रिक्शा चालक हो, भूमिहीन मजदूर हो, निर्माण क्षेत्र में लगा श्रमिक हो या ऐसे ही अन्य व्यवसायों में काम करने वाले मजदूर हो, 18 से 40 वर्ष आयु के देशभर के 10 करोड़ मजदूरों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत भी हरियाणा में लगभग 15.50 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है और इसके तहत हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का उपचार सरकारी व सरकार के पेंनल पर रखे गये प्राईवेट अस्पतालों में किया जाता है। 
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक हैं। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के श्रमिकों को खुशहाल व समृद्ध बनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों को समृद्ध बनाना भी एक पहलू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के नाते सरकार सडक़, अस्पताल, रेलवे व अन्य ढ़ांचागत सुविधायें उपलब्ध करवाती है, जो दिखने वाला काम होता है परंतु समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उपर उठाना दूसरा पहलू होता है, जिसकी शुरुआत हमने पिछले साढ़े चार वर्षों में की है और इसके परिणाम भी सकारात्मक सामने आये है। 
  • श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार में विभाग का मंत्री होने के नाते उन्हें खुशी है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना श्रमिकों को समर्पित कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल भी अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रहे है और क्षेत्रवाद, भाईभतिजावाद व भ्रष्टाचार को पिछले साढ़े चार वर्षों में खत्म किया है। उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा लगभग 25 योजनाएं मजदूरों, कामगारों व उनके परिवारों के कल्याण के लिये चलाई जा रही है जबकि पिछली सरकारों में श्रम बोर्ड मात्र औपचारिकता मात्र बनकर रह गया था। उन्होंने कहा कि श्रमिक की बेटी की शादी पर दी जाने वाली 51 हजार रुपये की कन्यादान की राशि अब शादी से तीन दिन पहले विभाग के अधिकारी स्वयं श्रमिक के घर जाकर देकर आते है और पहले छह-छह महीने चक्कर काटने पड़ते थे। 
  • श्री सैनी ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया है ताकि मजदूर का बेटा मजदूरी पर निर्भर न रहे और अपनी प्रतिभा का निखार कर जीवन में आगे बढ़ सके।
  • श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव डॉ महावीर सिंह ने अपने स्वागतीय भाषण में योजना के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि आज देश का आमजन उत्साहित है कि उनके आर्थिक कल्याण के लिये इतने बड़े पैमाने पर योजनायें लागू की गई है। 
  • श्रमआयुक्त श्री विजय सिंह दहिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 
  • इस अवसर पर वित मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पंचकूला विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता, कालका विधायक लतिका शर्मा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रमेश बलहारा, उपाध्यक्ष हरि प्रकाश शर्मा, उपायुक्त डॉ बलकार सिंह, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, भाजपा जिला प्रधान दीपक शर्मा, महामंत्री हरेंद्र मलिक, शिवालिक विकास बोर्ड के सदस्य श्यामलाल बंसल, भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के सलाहकार हनुमान गोदारा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।